डोडा चुरा की स्मगलिंग करने वाले आरोपीयों को 05-05 वर्ष की कड़ी सजा

50-50 हजार रुपए जुर्माना

539

डोडा चुरा की स्मगलिंग करने वाले आरोपीयों को 05-05 वर्ष की कड़ी सजा

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

न्यायालय रुपेश शर्मा,विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने फैसला सुनाते हुए अवैध रूप से डोडा चूरा करने वाले दो आरोपी शैलेेन्द्र सिंह पिता नारायण सिंह,भुपेंद्र सिंह पिता ईश्वर सिंह को धारा:15 बी एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत 5-5 वर्ष की सजा सुनाते हुए 50-50-हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया।

मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक एन.डी.पी.एस.एक्ट शिव मनावरे द्वारा बताया कि 19.अगस्त.2017 को थाना कालु खेडा पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक जगदीश चंद कुमावत को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक बिना नम्बर की मोटरसाईकल पर दो व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा लेकर फोर लेन हाईवे तरफ से भैसाना होते हुए राजस्थान की ओर जाने वाले हैं,सूचना पर सहायक निरीक्षक जे.सी.कुमावत थाने पर मौजुद फौर्स एवं दो पंचसाक्षी एवं अनुसंधान सामग्री लेकर भैसाना रेल्वे अंडर ब्रिज के पास फोरलेन हाईवे पर पहुचें तथा नाके बंदी करी।

कुछ देर बाद फोरलेन हाईवे तरफ से एक मोटरसाइकल पर दो व्यक्ति प्लास्टिक का बोरा लेकर आते हुए दिखे,जिन्हे फोर्स की मदद से पकड़ा,मोटरसाइकल चलाने वाले ने अपना नाम शैलेन्द्रसिंह पिता नारायण सिंह व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम भुपेन्द्र सिंह पिता ईश्वर सिंह बताया एवं मौके पर मोटरसाईकल पर दोनो के बीच रखे बोेरे की तलाशी ली तो उसके अंदर अवैध मादक पदार्थ डोडा चुरा भरा होना पाया था,जिसका मौके पर तौल करने पर वजन 39 किलोग्राम पाया गया।

मौके पर ही एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत विधिवत कार्यवाही की जाकर उक्त संपूर्ण डोडा चुरा जप्त कर दोनों आरोपी गणों को गिरफ्तार किया जाकर थाना कालुखेडा पर आरोपीगण शैलेन्द्र सिंह एवं भुपेंद्र सिंह के विरूद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत दिनांक 13.अक्टुबर.2017 को अभियोग पत्र दोनो आरोपीगण के विरूद्ध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट में माननीय विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विशेष न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत अपने निर्णय में अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए,आरोपी गण शैलेन्द्र सिंह एवं भुपेंद्र सिंह को दोषसिद्ध किया गया।