Petition Dismissed : निगम की कार्रवाई सही, दायर याचिका खारिज!

हाईकोर्ट ने की गई कार्रवाई को अधिकार सम्मत बताया

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Petition Dismissed : निगम की कार्रवाई सही, दायर याचिका खारिज!

Indore : नगर निगम जोन क्रमांक 19 अंतर्गत योजना क्रमांक 140 में नगर निगम द्वारा एक दुकान रिमूवल करने को लेकर दुकान मालिक द्वारा न्यायालय में याचिका लगाई गई थी कि निगम ने गलत तरीके से कार्रवाई की। नगर निगम को इसका अधिकार नहीं। लेकिन, न्यायालय ने नगर निगम के पक्ष में निर्णय देते हुए कार्यवाही को सही बताया और याचिका खारिज कर दी।
नगर निगम इंदौर द्वारा स्कीम नंबर 140 के मेन रोड पर एसजीएस टावर को गत 23 अगस्त को सील कर दिया था। जिसे याचिकाकर्ता कंपनी साईं गंगे नर्मदे सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर जयप्रकाश नारायण द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी। याचिका में यह उल्लेखित किया गया था कि निगम को सील लगाने का अधिकार नहीं है, याचिकाकर्ता द्वारा दुकान 2 वर्ष से संचालित की जा रही हैं।
याचिकाकर्ता ने न्यायालय को यह भी बताया कि मौके पर अस्थाई टीन शेड का निर्माण है, जिसके लिए भवन अनुमति की आवश्यकता नहीं है। निगम की ओर से अधिवक्ता कमल ऐरन द्वारा जवाब प्रस्तुत कर पैरवी की गई एवं उल्लेखित किया गया कि याचिकाकर्ता उक्त दुकान में दुकान के मकान मालिक को वर्ष 2021 में निर्माण की स्वीकृति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया था।
इसके बाद जनवरी 2022 में अंतिम आदेश भी जारी किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा नगर निगम के अधिवक्ता उनके जवाब से संतुष्ट होकर और नगरपालिका अधिनियम के आधार पर याचिका निरस्त करते हुए यह उल्लेखित किया गया कि निगम को सील लगाने का अधिकार है एवं याचिकाकर्ता का निर्माण अस्थाई की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए याचिका निरस्त की गई है। नगर निगम इंदौर की और से अधिवक्ता कमल ऐरन तर्क रखे गए एवं आदेश उच्च न्यायालय इंदौर के प्रशासनिक न्यायमूर्ति विवेक रसिया की एकल पीठ द्वारा पारित किए गए।