Punish The Rapist : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद और अर्थदंड

पीड़ित की चार साल की बहन के बयान पर कोर्ट ने सजा सुनाई

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सिंहस्थ-2004

Punish The Rapist : नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद और अर्थदंड

   Indore : जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने एक साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सोनू बंसल को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। पीड़ित बच्ची के परिवार को 2 लाख रुपए देने की अनुसंशा भी की गई है। इस घटना के समय शहर में काफी प्रतिक्रिया हुई थी। कोर्ट में आरोपी पर हमला करने की कोशिश भी हुई थी।
चार साल पहले इंदौर के एमजी रोड क्षेत्र में एक वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी सोनू बंसल को कोर्ट ने दोषी करार दिया। आरोपी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपित ने एमजी रोड क्षेत्र में चौकीदारी करने वाले दंपती की एक वर्ष की बालिका के साथ दुष्कृत्य किया था। साथ ही चार वर्ष की बालिका के साथ भी ऐसा करने का प्रयास किया था।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के अनुसार, मामले में एमजी रोड थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। पीड़ित बच्ची की 4 साल की बड़ी बहन ने माँ को बताया था कि एक साल की पीड़ित बच्ची नीचे सीढ़ियों पर घायल पड़ी है। वह मासूम दयनीय स्थिति में मिली थी। पीड़ित बच्ची की बड़ी बहन ने कोर्ट में बयान दिए थे कि यही अंकल (आरोपी) छोटी बहन को लेकर गए थे। सीसीटीवी फुटेज में भी सोनू आते-जाते हुए दिखाई दिया था। वही डीएनए रिपोर्ट के आधार पर भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) इंदौर ने आरोपित सोनू बंसल को थाना एमजी रोड के अपराध क्रमांक 367/2018 में दोषी मानते हुए निर्णय पारित किया। दोषी को धारा 376(क) (ख) भादंस में आजीवन कारावास एवं धारा 363, 366 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया। साथ ही 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि शासन से दिए जाने के लिए अनुशंसा की भी गई। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं पदमा जैन एडीपीओ द्वारा की गई।