मिलावटी सेव बेचने वालों को 6-6 माह का कारावास

लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल की जांच रिपोर्ट में उक्त सेव नमकीन के सेम्पल को मिलावटी घोषित करने पर हुई सजा

1800

मिलावटी सेव बेचने वालों को 6-6 माह का कारावास

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

न्यायालय कृष्णा अग्रवाल स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त गण मनोहर टाक पिता समरथ लाल टाक उम्र 55 वर्ष निवासी डोंगरे नगर रतलाम, अश्वीन जायसवाल पिता सुरेन्द्र जायसवाल उम्र 45 वर्ष निवासी उजाला भवन फ्रीगंज को मिलावटी खाद्य पदार्थ का विक्रय हेतु संग्रहण करने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 (1) सहपठित धारा 16 (1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के तहत 6-6 माह के कारावास तथा 1-1 हजार रूपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई।

इस प्रकरण के पैरवी कर्ता एडीपीओ सुशील शर्मा ने बताया कि खाद्य निरीक्षक बी.एस. जामोद रेल्वे स्टेशन रोड पर स्थित दुकान उजाला नमकीन पर निरीक्षण हेतु पहुंचा तो मौके पर आरोपी मनोहर टाक मिला जिसको खाद्य निरीक्षक ने अपना पद का परिचय देकर उसकी दुकान का निरीक्षण किया निरीक्षण के समय आरोपी मनोहर टाक ने स्वयं को फर्म का संचालन कर्ता बताया व फर्म में मानव उपभोग हेतु सेव नमकीन का निर्माण कर विक्रय हेतु संग्रहित करना बताया,इसके पश्चात मनोहर टाक से खाद्य लायसेंस की जानकारी मांगने पर उसने खाद्य लायसेंस बताया,जिस खाद्य लायसेंस पर मालिक के रूप में अश्वीन जायसवाल का उल्लेख था।तथा मनोहर टाक द्वारा उक्त फर्म उजाला नमकीन के स्थापन का पंजीयन प्रस्तुत किया जिसमें भी मालिक के रूप में अश्विन जायसवाल का नाम अंकित था। मौके पर निरीक्षण करते समय संग्रहित सेव नमकीन के एक-एक किलो के पैकेट का भौतिक अवलोकन किया तथा उक्त सेव नमकीन की जानकारी प्राप्त करने पर विक्रेता ने बेसन, सोयाबीन तेल,लोंग,काली मिर्च, नमक का उपयोग कर सेंव नमकीन तैयार करना बताया खाद्य निरीक्षक बी.एस.जामोद को उक्त एक-एक किलों के पैकेट सेव नमकीन में मिलावट की शंका होने पर फार्म नं.6 की प्रति तैयार कर गुणवत्ता स्तर की जांच करने के लिए तीन पैकेट सेव नमकीन का सेम्पल नगद धनराशि 240 रूपये अदा कर लिया तथा मौके की कार्यवाही पूर्ण कर उक्त सेम्पल के एक भाग को लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल को जांच हेतु भेजा गया।

WhatsApp Image 2022 12 07 at 11.03.44 PM

लोक विश्लेषक राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल की जांच रिपोर्ट में उक्त सेंव नमकीन के सेंम्पल को मिलावटी घोषित किया गया।आरोपी गण ने आर्थिक लाभ लेने के लिए मिलावटी सेव नमकीन को विक्रय करने का अपराध किया था।

जिसके लिए उन्हें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 7 (1) सहपठित धारा 16(1) के अन्तर्गत दण्डित करने के लिए निवेदन किया गया। जिसमें माननीय विचारण न्यायालय कृष्णा अग्रवाल, स्पेशल रेल्वे मजिस्ट्रेट ने आरोपीगण को 6-6 माह के कारावास व एक-एक हजार रूपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई।प्रकरण की पैरवी सुशील शर्मा एडीपीओ द्वारा की गई।

Author profile
WhatsApp Image 2022 01 29 at 4.46.12 AM
रमेश सोनी

पिछले अठ्ठाइस वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय। इस दौरान रतलाम और प्रदेश से प्रकाशित कई समाचार पत्रों में संवाददाता से लेकर महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वर्तमान में आपके अपने न्यूज़ पोर्टल मीडियावाला के ब्यूरो चीफ हैं।