तीन लोगों पर कातिलाना हमला करने वाले अभियुक्त अभय पितलिया को तीनों प्रकरण में 6-6 वर्ष का सश्रम कारावास!

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तीन लोगों पर कातिलाना हमला करने वाले अभियुक्त अभय पितलिया को तीनों प्रकरण में 6-6 वर्ष का सश्रम कारावास!

Ratlam : अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने 3 लोगों को जान से मारने का प्रयास करने वाले 1 आरोपी को तीनों ही व्यक्तियों के मामले में 6-6 साल की सजा सुनाई और 1 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया!

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि फरियादी ऑटो चालक हरीश पर 25 मार्च 2019 को पड़ोसी आरोपी अभय पितलिया ने घर के सामने वाहन खड़ा करने की बात पर फरियादी के पिता गोवर्धन लाल के साथ विवाद किया था। फरियादी घर पर नीचे उतरकर आया था तो आरोपी अभय पितलिया ने गोवर्धन को जान से मारने की नीयत से चाकू निकालकर पेट एवं बाएं हाथ की कोहनी पर मार दिया था। फरियादी अभय पितलिया को पकड़ने दौड़ा था तो उसने फरियादी हरीश के सीने पर भी चाकू मारकर घायल कर दिया था। भाई प्रमोद बीच-बचाव करने आया था तो उसे भी आरोपी पितलिया ने चाकू मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने घायलों की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था जहां आरोपी को 3 काउंटर में 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया!