
नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा, न्यायालय द्वारा पीडिता को 4 लाख रूपए प्रतिकर राशि प्रदान!
Bhopal : न्यायालय श्रीमती कुमुदिनी पटेल, अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/पन्द्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को धारा 376(3) भादंवि व 3(ए)/4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए अर्थदंड, धारा 450 भादंवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपए अर्थदंड, 506(2) भादंवि में 3 माह का सश्रम कारावास एवं 100 रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि 24 जून 2021 को बालिका के चाचा ने सिटी चाईल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सूचना दी थी कि उनकी भतीजी के साथ पड़ोस मे रहने वाले अब्दुल सलीम ने उसके साथ गलत काम किया गया हैं।
मामले में पीड़िता ने अपने पिता एवं भाई के साथ पुलिस थाना निशातपुरा में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 जून 2021 को सुबह 11 बजे के करीब मैं अपने किचन में काम कर रही थी उसके पापा और भाई अपने काम पर चले गए थे। पीड़िता ने बताया कि मैं अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गई थी तभी पडोस में रहने वाला अब्दुल सलीम घर के अंदर घुसकर आ गया और पीड़िता को लोहे की पेटी में धक्का देकर गिरा दिया और मुंह दबाकर उसके कपडे उतारकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया, डर के कारण उसने घटना के बारे में किसी को नही बताया पीड़िता इसके बाद रात भर सो नही पाई नाबालिग पीड़िता की सूचना के आधार पर पुलिस थाना निशातपुरा द्वारा अपराध क्रमांक 699/2021 धारा 376(3), 506, 450 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तर्क, न्याय दृष्टांत एवं दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य की रिपोर्ट सकारात्मक पाए जाने से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को धारा 376(3) भादवि व 3(ए)/4(2) पॉक्सो एक्ट में सजा सुनाई, प्रकरण की पैरवी शासन की और से विशेष लोक अभियोजक सुश्री दिव्या शुक्ला एवं नवीन श्रीवास्तव द्वारा की गई!






