10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि किए जाने पर 3 विद्यालयों के विरूद्ध कार्रवाई 

तीनों विद्यालयों को राशि वापस करने के निर्देश

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10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि किए जाने पर 3 विद्यालयों के विरूद्ध कार्रवाई 

ग्वालियर: ग्वालियर जिले में अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों/प्राचार्यों द्वारा पिछले शैक्षणिक सत्र 2023-24 की तुलना में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए फीस वृद्धि की जाने के कारण विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों पर जिले के 35 शासकीय विद्यालयों को शिक्षा विभाग के माध्यम से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए गए। विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत जवाबों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरान्त पाया गया कि जिले की तीन विद्यालयों द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की गई है। इन तीनों विद्यालयों को संबंधित छात्रों/पालकों और अभिभावको को उनके खाते में ऑनलाइन बैकिंग के माध्यम से 30 दिवस में राशि वापस करने के आदेश कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी किए गए है।

मध्य प्रदेश नीजि विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनियम) नियम 2020 के अंतर्गत जिन तीन विद्यालयों को राशि वापस करने के आदेश दिए गए है। उनमें अशासकीय कार्मल कॉन्वेट हाई सेकेंडरी स्कूल फालका बाजार लगभग 9 लाख 9 हजार 600 रुपए, अशासकीय सेंट जोसफ कॉन्वेट स्कूल पिपरोली लगभग 2 लाख 64 हजार 82 रुपए तथा अशासकीय रामश्री किड्स स्कूल हरिशंकरपुरम लगभग 3 लाख 47 हजार 553 रुपए वापस करने के आदेश दिए गए है।

जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश शासन शिक्षा विभाग दिशा-निर्देशों के क्रम में 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि किए जाने पर फीस एवं संबंधित विषयों का विनियम 2020 के अंतर्गत उक्त विद्यालयों द्वारा फीस वृद्धि किए जाने से पूर्व जिला समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया है।