Action Against Miscreants : एक बदमाश को थाना हाजिरी, 2 बदमाश जिला बदर!

अपराधियों पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था के लिए पुलिस आयुक्त की कार्रवाई! 

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Action Against Miscreants : एक बदमाश को थाना हाजिरी, 2 बदमाश जिला बदर!

Indore : आपराधिक गतिविधियों में लिप्त शातिर बदमाशों के खिलाफ पुलिस आयुक्त ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। शातिर बदमाश आमिर गौरी के विरुद्ध निर्बन्धन आदेश जारी कर, थाना हाजिरी होने के लिए पाबंद किया गया। इसके अलावा 2 अन्य कुख्यात बदमाशों को जिला बदर कर 6 माह के लिए इंदौर और सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित किया। इंदौर नगरीय क्षेत्र में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त नगरीय संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश में इंदौर पुलिस द्वारा सक्रिय गुंडे बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए एक शातिर बदमाश को थाना हाजरी के लिए निर्बन्धन आदेश जारी किया। साथ ही 2 अन्य कुख्यात बदमाशों को जिला बदर किया गया।

आदतन बदमाश की आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, पुलिस कमिश्नर ने बदमाश आमिर पिता आसिफ गौरी (24 साल) निवासी नयापुरा, थाना एमजी रोड इंदौर (अवधि 6 माह) को विभिन्न शर्तों के अधीन निर्बन्धन (थाना हाजरी) के आदेश जारी किए हैं। उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों  के तहत बदमाशों को निर्धारित समय अवधि पर संबंधित थाने में हाजिरी देना होगी। वे अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे। शहर में लोक शांति भंग करने का कोई काम नहीं करेंगे। प्रतिबंधात्मक शर्ते लगाई गई है। बदमाशों द्वारा उक्त निर्बन्धन आदेश की शर्तों का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

साथ ही अन्य आदतन बदमाश जो आपराधिक प्रवृत्ति के होकर उनके द्वारा क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। इसमें आरोपी लालू उर्फ रोहित मालवीय पिता दिनेश मालवीय थाना व्दारकापुरी के विरुद्ध झगड़ा मारपीट, अवैध हथियार रखना, एनडीपीएस एक्ट, गाली गलौज, हत्या, हत्या का प्रयास, शासकीय कार्य मे बाधा आदि विभिन्न धाराओं के गंभीर अपराध दर्ज है। दूसरे बदमाश कपिल पिता सुनील यादव (22 साल) निवासी 532 डबल कुलकर्णी का भट्टा इंदौर के विरुद्ध हत्या, हत्या के प्रयास, अश्लील गाली गलौज, झगड़ा मारपीट, अवैध वसूली, लूट, अवैध हथियार रखना आदि विभिन्न गंभीर धाराओं के अपराध दर्ज हैं।

इन बदमाशों के विरुद्ध पंजीबद्ध है। बदमाशों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के उपरांत भी इनके द्वारा लगातार अपराध कारित कर आम लोगों की शांति भंग कर क्षेत्र की लोक व्यवस्था भंग की जा रही थी। इन बदमाशों की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बदमाशों के विरुद्ध मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए इनके प्रकरणों के प्रतिवेदन को पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन प्रकरणों की जांच एवं विचार के बाद इन दोनों बदमाशों लालू उर्फ रोहित मालवीय थाना द्वारकापुरी (अवधि 6 माह) और कपिल पिता सुनील यादव थाना परदेशीपुरा (अवधि 6 माह) को निर्धारित अवधि के लिए जिला इंदौर (नगरीय एवं देहात) एवं उससे लगे सीमावर्ती जिलो की सीमाओं के लिए प्रतिबंधित करने के लिए जिला बदर आदेश जारी किया गया।