बकाया बिजली बिल भुगतान नहीं करने पर दतिया जिले के 14 उपभोक्‍ताओं पर हुई शस्त्र लायसेंस निलंबन की कार्रवाई

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बकाया बिजली बिल भुगतान नहीं करने पर दतिया जिले के 14 उपभोक्‍ताओं पर हुई शस्त्र लायसेंस निलंबन की कार्रवाई

 

भोपाल/दतिया: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्‍वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्‍ताओं के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्‍त्र लायसेंस निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा शस्त्र लाइसेंस निलंबन का नोटिस देने के बाद भी बिजली का बकाया बिल जमा नहीं करने वाले 14 उपभोक्‍ताओं के शस्‍त्र लायसेंस तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर शस्‍त्र संबंधित थाने में जमा करने के आदेश दिए गए हैं।

 

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दतिया श्री स्वप्निल वानखड़े द्वारा जिन 14 बिजली बिल बकायादारों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए हैं उनमें ग्राम डोंगरपुर निवासी श्री अरविन्द यादव पिता श्री जयेन्द्र सिंह यादव पर 2 लाख 19 हजार 7 रूपये, बानौली निवासी श्री लक्ष्मीनाराण दांगी पिता श्री मुकुन्दी लाल पर 2 लाख 90 हजार 696 रूपये, ग्राम सीतापुर निवासी श्री पूरन सिंह परमार पिता श्री सुमन्त पर 2 लाख 36 हजार 123 रूपये, श्री आशाराम राय पिता श्री रामप्रसाद महाजन पर 2 लाख 28 हजार 408 रूपये, ग्राम गढ़ी निवासी श्री नंदकिशोर पिता श्री हल्कू पर 4 लाख 66 हजार 472 रूपये, दतिया शहर निवासी श्री अभिषेक बबेले पिता श्री प्रदीप बबेले पर 1 लाख 24 हजार 394, श्री अरविन्द दांगी पिता श्री घनश्याम दांगी पर 2 लाख 2 हजार 983 रूपये, श्री राहुल पुरोहित पिता श्री महेश पुरोहित पर 2 लाख 65 हजार 435, श्री गौरव दांगी पिता श्री कृष्णकांत दांगी पर 7 लाख 97 हजार 164 रूपये, श्री रोहित शर्मा पिता स्वर्गीय श्री महेश चंद्र शर्मा पर 1 लाख 82 हजार 585 रूपये, श्री संतोष सिंह यादव पिता श्री बाबू लाल यादव पर 6 लाख 62 हजार 50 रूपये, ग्राम गुदरया बसई निवासी श्री रामदयाल पिता श्री दरयाब लोधी पर 1 लाख 61 हजार 15 रूपये, श्री परवत सिंह पिता श्री भेरों पर 2 लाख 17 हजार 632 रूपये, ग्राम एरई निवासी श्री बृजकिशोर पिता श्री नारायणदास कुर्मी पर 1 लाख 64 हजार 355 रुपए विद्युत राशि बकाया है।

 

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आर्म्‍स डीलर लाईसेंस एवं शस्‍त्र लाईसेंस की स्‍वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य किया है। कंपनी द्वारा गृह विभाग, म.प्र.शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, सा‍थ ही ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्‍स डीलर लाईसेंस और शस्‍त्र लाईसेंस को जिला मजिस्ट्रेट के माध्‍यम से निलंबित कराने की कार्यवाही की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि जो भी शस्‍त्र लाईसेंसधारी उपभोक्‍ता अपनी बकाया बिल राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके शस्‍त्र लाईसेंस तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करवाने की कार्यवाही की जाएगी।