Action on Modified Vehicles : मोडिफाइड वाहनों से व्यवासायिक गतिविधियां करने वाले वाहनों पर कार्रवाई!

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा दस वाहनों के पंजीयन निलंबित!

362

Action on Modified Vehicles : मोडिफाइड वाहनों से व्यवासायिक गतिविधियां करने वाले वाहनों पर कार्रवाई!

Indore : शहर की प्रमुख सड़कों के किनारे अवैध रूप से मोडिफाइड वाहन खड़े कर वाहनों से व्यवसायिक गतिविधियां कर यातायात को बाधित करने वाले वाहनों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में की गई। यातायात सुधार के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे, कि अवैध रूप से खड़े होकर व्यवसाय करने वाले मोडिफाइड वाहनों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि गत कुछ दिनों में ऐसे वाहनों पर कार्यवाही करते हुए नगर पालिक निगम, रेवेन्यू विभाग और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की संयुक्त टीम ने 17 ऐसे वाहनों को चिह्नित किया। यह बिना अनुमति के जूस, आइसक्रीम, पानी, पाव भाजी आदि का व्यवसाय कर रहे थे। यह कार्यवाही मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन मानी गई। क्योंकि, इन वाहनों पर दुकानों का संचालन यातायात व्यवस्था को बाधित करता है। उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा चिन्हित इन 17 वाहनों की जानकारी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को भेजी गई।

इनमें से 10 वाहन ऐसे पाए गए जिनका पंजीयन इंदौर में था । इन सभी वाहनों के पंजीयन निलंबित किए गए। इनमें दस वाहन शामिल है। शेष 7 वाहनों के पंजीयन अन्य जिलों में पंजीकृत होने के कारण संबंधित कार्यालयों को पत्र भेजे गए हैं। यदि वाहन स्वामी नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते और भौतिक सत्यापन नहीं कराते है तो उनके पंजीयन मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(5) के अंतर्गत निरस्त किए जाएंगे। प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि मुख्य सड़कों पर ऐसे अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ती हैं, इसलिए इस प्रकार की गतिविधियों से बचा जाए।