Action on Tax Evasion : आदर्श आचार संहिता के दौरान 143 व्यवसाइयों से 35.06 करोड़ जमा कराए!

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Action on Tax Evasion : आदर्श आचार संहिता के दौरान 143 व्यवसाइयों से 35.06 करोड़ जमा कराए!

कर चोरी में संलग्न व्यवसाइयों के विरूद्ध विभाग का प्रवर्तन अभियान जारी!

Bhopal : लोकसभा निर्वाचन कार्य को स्वच्छ और सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को फेक, बोगस इनवाइस जारी करने वाले व्यवसाइयों, मुफ्त में बांटी जाने वाली वस्तुओं के संबंध में अघोषित गोडाउन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रवर्तन की कार्यवाही के लिए कार्ययोजना बनाने और कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक की कार्यवाहियों में अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के दौरान 143 व्यवसाइयों से राशि 35.06 करोड़ जमा कराए गए। सभी प्रकरणों में कर अपवंचन की राशि और भी ज्यादा हो सकती है।

अभी तक 93 व्यवसाइयों से प्रथम दृष्टया कर अपवंचन के विरुद्ध राशि रु. 20.77 करोड़ जमा कराई गई। विशेष रूप से गारमेंट्स में राशि रु. 2 करोड़, बर्तन, घरेलू सामान में 3.80 करोड़ मोबाईल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में 6.89 करोड़, पान मसाला, तम्बाकू प्रोडक्ट में 3 करोड़ एवं सोना, चांदी जैसी कीमती धातु और आभूषण आदि में 4.12 करोड़ रु जमा कराए।

इवेजन-प्रीन कमोडिटीस जैसे आयरन एंड स्टील, निर्माण सामग्री, प्लास्टिक, ऑयल एंड ऑयल सीड्स, कंस्ट्रक्शन एवं गैरिल गार्डन आदि से संबंधित कुल 50 व्यवसाइयों से प्रथम दृष्टया कर अपवचन के विरुद्ध राशि 14.29 करोड़ जमा कराए गए। वाणिज्यिक कर आयुक्त स्वतंत्र कुमार सिंह के निर्देशन में स्टेट जीएसटी विभाग ने संदिग्ध पंजीयत करदाताओं का निर्धारित पैरामीटर्स के आधार पर चिन्हांकन किया है। अन्य राज्यों से प्राप्त सूचनाओं, BIFA/GAIN, GST Prime, E-way bill Portal, Bo-web आदि पर उपलब्ध डाटा का सेक्टरवार विश्लेषण किया गया।

व्यवसाइयों द्वारा पंजीयन प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए दस्तावेज, पेन नंबर, ई-मेल एड्रेस तथा मोबाईल नंबरों पर दर्ज अन्य नवीन पंजीयनों की डाटा एनालिसिस फील्ड से प्राप्त गोपनीय सूचनाओं के साथ की गई। कर चोरी में लिप्त सेक्टर विशेष के अंतगर्त आने वाली फ्रीबीज़ एवं इवेजन-प्रोन कमोडिटी जैसे गारमेंट्स, कपड़ों, घरेलू सामान, बर्तन, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कास्मेटिक्स, पान मसाला आदि से संबंधित व्यवसाइयों के अघोषित गोडाउन एवं अघोषित स्टॉक के माध्यम से किए जाने वाले संभावित कर अपवंचन के विरुद्ध विशेष प्रवर्तन कार्यवाही लोकसभा चुनाव के संदर्भ में 17 मार्च से अनवरत जारी हैं।

विशेष रूप से गारमेंट्स कपड़ों में राशि 2 करोड़, बर्तन, घरेलू सामान में 3.80 करोड़ के अलावा मोबाईल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में 6.89 करोड़, पान मसाला, तम्बाकू प्रोडक्ट में 3 करोड़ एवं सोना, चांदी और कीमती धातु के आभूषण आदि में 4.12 करोड़ जमा कराए।

इवेजन-प्रीन कमोडिटीज जैसे आयरन एंड स्टील, निर्माण सामग्री, प्लास्टिक मुद्दद्म, ऑयल एंड ऑयल सीड्स, कंस्ट्रक्शन एवं गैरिल गार्डन आदि से संबंधित कुल 50 व्यवसाइयों से प्रथम दृष्टया कर अपवचन के विरुद्ध राशि रु. 14.29 करोड़ जमा कराए गए। इस प्रकार प्रवर्तन कार्यवाहियों के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के दौरान 143 व्यवसाइयों से राशि रु. 35.06 करोड़ जमा कराए गए। सभी प्रकरणों में कर अपवंचन और भी ज्यादा हो सकती है।

वाणिज्यिक कर आयुक्त ने लोकसभा चुनाव में संबंधित जांच कार्यवाहियों के अंतर्गत विशेष रूप से बिना बिल, ई-वे बिल, विल्टी आदि वैध दस्तावेजों के एवं फ्रीबीज संबंधी माल का परिवहन करने वाले वाहनों की विशेष जांच की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में 28 अस्थायी चेक पोस्ट एवं 12 मोबाईल टीमें बनाई गई। जिनके द्वारा निरंतर बोगस इनवाईसिंग, फेक बिलिंग के विरुद्ध जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 68 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए, फ्रीबीज़ एवं अन्य वस्तुओं के बिना ई-वे बिल एवं बोगस बिल के आधार पर परिवहन पाए जाने पर 134 वाहनों को डिटेन किया जाकर कर अपवचन के विरुद्ध राजि रु 2.03 करोड़ जमा कराई गई।

इस प्रकार जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 67 के अंतर्गत की गई प्रवर्तन कार्यवाहियों एवं धारा 68 के अंतर्गत चलित वाहनों की जांच से कर अपवंचन किए जाने की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोकथाम से शासकीय राजस्व की हानि को रोका जा सकेगा एवं निर्वाचन आयोग की मंशानुसार राजस्व सुरक्षा प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सकेगी।
सभी व्यवसाइयों के विरुद्ध जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार आईटीसी रिवर्सन, करारोपण ब्‍याज एवं शास्ति की कार्यवाही की वैधानिक प्रक्रिया शुरू की जा रही है।