छिंदगांव लघु सिंचाई परियोजना में अनियमितता पर कार्रवाई, 3 अधिकारियों को नोटिस

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छिंदगांव लघु सिंचाई परियोजना में अनियमितता पर कार्रवाई, 3 अधिकारियों को नोटिस

 

डिंडोरी जिले के ग्राम छिंदगांव में संचालित लघु सिंचाई परियोजना में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया ने जल संसाधन विभाग के तीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट में यह सामने आया कि परियोजना में कार्य पूर्ण किए बिना ही लगभग 6.89 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई और कार्य अधूरा भी मिला।

 

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि परियोजना का निर्माण ऐसे क्षेत्र में किया गया है, जो संभावित डूब क्षेत्र में आता है, जिससे उसकी उपयोगिता प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त आवश्यक प्रशासनिक स्वीकृतियों एवं विभागीय समन्वय में भी कमी पाई गई।

 

उक्त प्रकरण में कार्यपालन यंत्री श्री एस.के. शर्मा, उपयंत्री श्री विहान शुक्ला एवं अनुविभागीय अधिकारी श्री नारायण देशमुख को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

 

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे 10 अप्रैल 2026 तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर श्रीमती भदौरिया ने स्पष्ट किया है कि शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सख्त निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

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