ADEO Suspend : फर्जी बैंक गारंटी मामले में ADEO सस्पेंड, ग्वालियर अटैच

FDR का समय पर सत्यापन नहीं कराया गया, वे फर्जी निकली

801

Gwalior : इंदौर में आबकारी विभाग के फर्जी बैंक गारंटी मामले में आबकारी आयुक्त ने इंदौर के सहायक जिला आबकारी अधिकारी (ADEO) एवं ठेका शाखा प्रभारी राजीव उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उन्हें सस्पेंड कर ग्वालियर के आबकारी मुख्यालय में अटैच करने के आदेश जारी किए गए हैं।

WhatsApp Image 2022 08 04 at 6.20.02 PM

आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा है कि सहायक आबकारी अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने एमआईजी सर्किल के वर्ष 2022-23 के ठेकेदार मोहन कुमार द्वारा उक्त समूह के लिए स्वीकृत टेंडर ऑफर का 5% वार्षिक लाइसेंस फीस जमा नहीं कराई। वार्षिक लाइसेंस फीस की शेष राशि के रूप में ठेकेदार ने जो FDR तथा प्रतिभूति के रूप में जमा कराई गई FDR जमा कराई, उसके तत्काल सत्यापन नहीं कराए गए। बाद में दोनों FDR जारीकर्ता बैंक से सत्यापन कराए जाने पर कूटरचित पाई गई।

सहायक आबकारी अधिकारी राजीव उपाध्याय ने माह अप्रैल के द्वितीय पक्ष से ही पाक्षिक मांग के विरुद्ध जमा और बकाया राशि के संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त जिला इंदौर को जानकारी समय पर नहीं दी! इससे पक्ष के बाद की बकाया राशि के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध प्रावधान के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी।

आयुक्त ने अपने आदेश में लिखा है कि सहायक जिला आबकारी अधिकारी उपाध्याय का उक्त कृत्य पदीय दायित्व एवं शासन के राजस्व के प्रति घोर लापरवाही का स्पष्ट द्योतक होने से मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त ग्वालियर होगा।