राहुल लोधी, जजपाल सिंह जज्जी के बाद अब मंदसौर जिले के गरोठ-भानपुरा से भाजपा विधायक पर लटकी तलवार

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को सुभाष सोजतिया द्वारा दायर चुनावी याचिका का जल्द निराकरण करने के दिये निर्देश

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राहुल लोधी, जजपाल सिंह जज्जी के बाद अब मंदसौर जिले के गरोठ-भानपुरा से भाजपा विधायक पर लटकी तलवार

मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट
मंदसौर । पूर्व मंत्री और 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़े सुभाष कुमार सोजतिया द्वारा गरोठ – भानपुरा विधानसभा के विधायक देवीलाल धाकड़ के चुनाव को  रद्द करने के लिए चुनाव याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
भाजपा प्रत्याशी देवीलाल धाकड़ द्वारा चुनावी हलफनामे में अपनी आय और सरकारी देय छुपाने एवं चुनाव में धर्म के आधार पर वोट मांगे गए है जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है । इन आधारों पर देवीलाल धाकड़ का चुनाव निरस्त करने के लिए श्री सोजतिया ने याचिका लगाई गई है

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव सभा की सीडी के समर्थन में दिए गए सर्टिफिकेट को लेने से इंकार किया गया था और याचिककर्ता को नया सर्टिफिकेट लाने का आदेश पारित किया था ।
इस आदेश के विरुद्ध सुभाष कुमार सोजतिया द्वारा
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रविन्द्र सिंह छाबड़ा और अधिवक्ता मुदित माहेश्वरी के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तहसीलदार गरोठ को  नए सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने का आदेश दिया साथ ही माननीय उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका का जल्द निराकरण करने हेतु आदेशित किया है।
उच्च न्यायालय के समक्ष मंगलवार (13/दिसंबर) को हुई पैरवी में जगदीश परमार, ब्रांच मैनेजर, जिला सहकारी बैंक , भानपुरा गवाही हेतु उपस्थित नही होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इनके विरुद्ध जमानती वारंट जारी कर गवाही हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिए गए ।