भोपाल: पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों में कार्य संचालन के संबंध में राज्य सरकार ने आज आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है।
इस पत्र के अनुसार ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच(प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा.
इसी तरह जनपद और जिला पंचायतों में भी प्रधान प्रशासकीय समिति पूर्व की तरह कार्य करते रहेंगे.