
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने बताया कैसे ले DNA सेंपल,
निर्देश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
भोपाल : सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने रेंज से लेकर पुलिस अधीक्षकों के साथ ही एसटीएफ, महिला सुरक्षा शाखा, अजाक सहित सभी पुलिस इकाईयों को बताया कि DNA सेंपल साक्ष्य कैसे लिए जाने हैं। इस संबंध में सीआईडी ने एक परिपत्र जारी कर सभी को यह भी निर्देशित किया गया है कि न्यायालय में लंबित प्रकरण के दौरान कोर्ट की अनुमति के बिना डीएनए सेंपल को न खाला जाए और न ही इसमें परिवर्तन किया जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस निर्देश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
सीआईडी के स्पेशल डीजी पवन श्रीवास्तव ने जारी निर्देश में कहा है कि डीएनए के सेंपल उचित सावधानी के साथ एकत्रित करना चाहिए। जिसमें कम से कम समय में उचित पैकेजिंग का इस्तेमाल करना शामिल है। इस सेंपल की पैकेजिंग पर एफआईआर क्रमांक और दिनांक के साथ ही धारा एवं अधिनियम का जिक्र किया जाना चहिए। विवेचक का नाम एवं पद, थाना एवं जिले का नाम भी इस पर लिखा जाना अनिवार्य किया गया है। सेंपल एकत्रीकरण से संबंधित दस्तावेज पर संबंधित डॉक्टर का नाम और हस्ताक्षर करवाना होंगे, साथ ही विवेचक और एक गवाह के हस्ताक्षर भी इस पर करवाना होंगे। यदि गवाह नहीं मिले तो इसका कारण का उल्लेख करना होगा।
48 घंटे के भीतर पहुंचाना होगा सेंपल
अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि डीएनए संपल संबंधित एफएसएल लैब तक सेंपल कलेक्शन के समय से 48 घंटे के भीतर पहुंच जाए। यदि तय समय में नहीं पहुंचा सके तो विलंब का कारण केस डायरी में बताना होगा। डीएन के साक्ष्य को संबंधित थाने और अस्पताल तक ले जाने की जिम्मेदारी प्रकरण की विवेचना करने वाले अधिकारी की होगी।





