Air India Gives Concession in Fares : एयर इंडिया ने 12 श्रेणियों के यात्रियों को बेसिक किराए में छूट दी!

जानिए सीनियर सिटीजन्स और स्टूडेंट्स को कितनी छूट मिलेगी

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Air India Gives Concession in Fares : एयर इंडिया ने 12 श्रेणियों के यात्रियों को बेसिक किराए में छूट दी!

New Delhi : एयर इंडिया अब अपने बेसिक हवाई किराए में कई श्रेणियों में रियायत देगी। इसमें सीनियर सिटी और स्टूडेंट्स भी शामिल है, जिन्हें मूल किराए में 25% फीसदी की छूट दी जाएगी। ये छूट आज से लागू किए जाने की घोषणा की गई। एयर इंडिया ने बेसिक किराए में 50% तक की छूट दी। कंपनी ने 12 कैटेगिरी के हवाई यात्रियों को किराए में अलग-अलग छूट देने का फैसला किया है।

सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स समेत 14 अलग-अलग कैटेगरी में मिलेगा यात्रियों को यह फायदा मिलेगा।

एयर इंडिया के आज जारी सर्कुलर के मुताबिक देश में 60 साल या उससे ज्यादा आयुवर्ग के लोगों को अपनी फोटो आईडी दिखाने के आधार पर किराए में छूट दी जाएगी। साथ ही 12 से 26 आयुवर्ग के स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स को भी छूट दी जाएगी। स्टूडेंट को अपनी आईडी के साथ ही कॉलेज या स्कूल का जारी आईडी कार्ड भी दिखाना होगा। इन दोनों कैटेगिरी के लोगों को बेसिक फेयर में 25% की छूट मिलेगी। इसके अलावा कंपनी ने आर्म्ड फोर्स से जुड़े व्यक्तियों, युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवाओं, गेलेंट्री अवार्डी, अर्जुन अवार्डी, कैंसर पीड़ित समेत अन्य कैटेगिरी में आने वाले लोगों को भी छूट दी है, जो 50% होगी।

सर्कुलर के मुताबिक टिकट बुक करवाने के बाद यात्री अगर चेक इन के समय संबंधित डॉक्यूमेंट की ऑरीजनल कॉपी नहीं दिखाता, तो उसकी टिकट कैंसिल करके उसके पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। केवल टैक्स राशि को वापस किया जाएगा। इसलिए यात्रा के दौरान छूट लेने वाले व्यक्ति को अपनी ओरिजनल आईडी और संबंधित डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे।

 

इन कैटेगिरी में आने वाले लोगों को मिलेगा 50% की छूट

● आर्म्ड फोर्स

● पैरा मिलेट्री फोर्स

● युद्ध में शहीद हुए सैनिक की विधवा और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, असम राइफल और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के जवानों की विधावाओं को।

● जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के व्यक्ति

● युद्ध में दिव्यांग हुए अधिकारियों को

● गैलेंट्री अवार्डी सिविलियन्स

● राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त पुलिस के जवान व अधिकारी

● अर्जुन अवार्डी

● नेत्रहीन व्यक्ति

● कैंसर पीड़ित मरीज

● पैरों से चलने में असक्षम व्यक्ति