OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण के सभी 85 मामले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएंगे!
Bhopal : हाईकोर्ट में 2019 से लंबित ओबीसी आरक्षण से जुड़े सभी 85 मामलों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मंगलवार को यह निर्देश दिए। 87-13% के फॉर्मूले को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं पर मप्र सरकार से जवाब-तलब किया गया है। सरकार की तरफ से ओबीसी प्रकरणों को स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुनवाई के दौरान मप्र शासन की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अनारक्षित वर्ग की ओर से आदित्य संघी ने दलील दी। इस दौरान संघी ने कहा कि कोर्ट में प्रकरणों के लंबित होने से मप्र लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी प्रकरणों की जल्द सुनवाई होने की संभावना है। वहीं, कोर्ट यह भी तय करेगी कि ओबीसी को कितना आरक्षण देना है।
सुप्रीम कोर्ट में अब ओबीसी मामलों की अपेक्षाकृत तेज गति से सुनवाई होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि ओबीसी को कितना आरक्षण देना है। हाई कोर्ट में सर्वप्रथम वर्ष 2019 में ओबीसी को 27% आरक्षण देने को चुनौती दी गई थी। इसके बाद कई याचिकाएं दायर हुईं। इनमें से कुछ ओबीसी आरक्षण के पक्ष और कुछ विरोध में दायर की गईं। पिछले करीब एक वर्ष से इन प्रकरणों पर तेजी से सुनवाई नहीं हो पाई।