सभी IAS को अगले माह ऑनलाइन देना होगा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा

सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो प्रमोशन पर पड़ेगा असर

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 सभी IAS को अगले माह ऑनलाइन देना होगा अचल सम्पत्ति का ब्यौरा

भोपाल : भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्यप्रदेश कॉडर के सभी अधिकारियों को एक जनवरी से 31 जनवरी 2023 के बीच अपनी अचल सम्पत्ति का ब्यौरा डीओपीटी को ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक ने सभी आईएएस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर आनलाईन अचल सम्पत्ति का विवरण देने को कहा है।

एक जनवरी 2023 की स्थिति में आईएएस अधिकारियों को अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण पत्रक आॅनलाईन कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय को देना है। इसे अनिवार्य रुप से देना है। जो अधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक नहीं करते है उनकी अगले वेतनमान में पदोन्नति इसके कारण प्रभावित हो सकती है।

बी सामान्य प्रशासन विभाग ने यह भी कहा है कि आनलाईन प्रस्तुत किये गए अचल सम्पत्ति के विवरण पत्रक की अलग से मैन्युअली कॉपी प्रिंट आउट या हार्ड कॉपील अब सामान्य प्रशासन विभाग या डीओपीटी को भेजने की जरुरत नहीं है।

गौरतलब है कि कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय की अपर सचिव दीप्ती उमाशंकर ने सभी राज्यो के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर अखिल भारतीय सेवाओं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस से एक से 31 जनवरी के बीच अचल सम्पत्ति का ब्यौरा आनलाईन भरने के निर्देश दिए है।सम्पत्ति का ब्यौरा आनलाईन मॉडयूल में इलेक्ट्रानिक रुप से देना है। इसके लिए मैन्यूअली जानकारी की स्कैन कॉपी का उपयोग भी किया जा सकेगा।

*यह जानकारी आनलाईन देना होगा-* 

आईएएस अधिकारी की पिछले साल तक अर्जित कुल सम्पत्ति के बाद खरीदी या बेची गई सम्पत्ति का ब्यौरा। इसमें स्वयं के नाम से खरीदी या लीज पर ली गई सम्पत्ति का ब्यौरा तो देना ही है साथ ही अपने परिवार के सदस्यों, पत्नी, उनपर आश्रित बच्चों या अन्य किसी के नाम से खरीदी गई अचल सम्पत्ति का ब्यौरा भी देना है। इसमें उन्हें यह जानकारी भी देना है कि सम्पत्ति खरीदने या लीज पर लेने के पहले उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक से इसकी विधिवत अनुमति लेकर सम्पत्ति खरीदी या लीज पर ली है या नहीं। यदि पारिवारिक सम्पत्ति वसीयत में उसे उस वर्ष में प्राप्त हुई है। कोई सम्पत्ति उसे पारिवारिक सदस्यों द्वारा या किसी अन्य के द्वारा दान में मिली है तो उसकी जानकारी भी देना होगा।

 *वैधानिक कारण बता कर छूट प्राप्त कर सकेंगे-* 

यदि मध्यप्रदेश कॉडर का कोई आईएएस अधिकारी एक जनवरी से 31 जनवरी के बीच अपनी अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देने में असमर्थ है तो इसके लिए वैधानिक कारण का उल्लेख कर वह इसके लिए अनुमति लेकर बाद में अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा दाखिल कर सकेगा।

एमपी के इन तीन आईएएस ने नहीं दी पिछले वर्षो की सम्पत्ति की जानकारी-

मध्यप्रदेश के तीन आईएएस ऐसे भी है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए पिछले वर्षो में अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा आनलाईन नहीं किया है। जिन अफसरों ने ब्यौरा नहीं दिया है उनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2009 बैच के आईएएस शिवपाल ने वर्ष 2017 का सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। उन्हें स्मरण पत्र भेजे गए थे लेकिन बिना जानकारी दिए वे 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। दूसरे आईएएस 2012 बैच के आईएएस संतोष कुमार वर्मा है जिन्होंने 2021 का सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। वे वर्तमान में निलंबित चल रहे है। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तीसरी आईएएस 2015 बैच की आईएएस रानी बंसल है। जिन्होंने वर्ष 2020 और 2021 का अपना सम्पत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। वे तीन साल से अपनी नौकरी से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित चल रही थी जिसके चलते डीओपीटी ने उनकी सेवाएं स्वत: त्यागपत्र के आधार पर समाप्त कर दी है।

*कुल 362 आईएएस देंगे सम्पत्ति की जानकारी-*

मध्यप्रदेश में इस समय कुल 362 आईएएस अधिकारी है। सभी को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा आनलाईन देना है।