New Delhi : रिश्वतखोरी के आरोप में निलंबित और गिरफ्तार गुजरात कैडर के IAS अधिकारी के. राजेश और सूरत की निजी फर्म के मालिक मोहम्मद रफीक मेमन के खिलाफ यहां CBI की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने के राजेश और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने, सरकारी भूमि के आवंटन और अतिक्रमित सरकारी भूमि के नियमितीकरण से संबंधित अवैध रिश्वत, रिश्वत की मांग और प्राप्ति के आरोप में मामला दर्ज किया था।
राज्य सरकार के कहने पर CBI की प्रारंभिक जांच के बाद मामला दर्ज किया गया। CBI ने पहले गांधीनगर और सूरत और राजमुंदरी (आंध्र प्रदेश) में आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली। इसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए थे। जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
चार्जशीट में कहा गया कि जांच के दौरान पाया गया कि पूर्व कलेक्टर के निर्देश पर मेमन के खाते में 98,000 रुपए की कथित रिश्वत राशि जमा की गई थी। उक्त राशि रिश्वत की राशि का हिस्सा थी, जिसकी मांग की गई थी। यह भी पाया गया कि मेमन ने ड्रेस सामग्री बेचने का दावा करने वाले एक निजी व्यक्ति के नाम पर चार फर्जी चालान तैयार किए थे, जबकि उक्त चार चालान किसी अन्य व्यक्ति और ‘SIR’ के नाम पर थे। जांच अधिकारी के मुताबिक प्रोपराइटर जाली थे।
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