Amendment in Rules: महिला बाल विकास विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पदों पर संविदा कर्मियों के लिए अब 50 फीसदी आरक्षण

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Amendment in Rules: महिला बाल विकास विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पदों पर संविदा कर्मियों के लिए अब 50 फीसदी आरक्षण

भोपाल. मध्यप्रदेश में महिला बाल विकास विभाग में सीधी भर्ती के नियमित पदों के समकक्ष संविदा पदों पर पांच वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने वाले संविदा अधिकारियों की कुल संख्या के पचास प्रतिशत अथवा विभाग में सीधी भर्ती के रिक्त पदों के पचास प्रतिशत तक पद संविदा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

महिला बाल विकास विभाग ने इसके लिए नियमों में संशोधन कर दिया है।इस आरक्षण सुविधा का लाभ एक बार लेने के बाद या नियुक्ति प्राप्त कर लेने के बाद दुबारा इस लाभ की पात्रता नहीं होगी। ऐसे सभी आवेदक जो विभाग में नियमित भर्ती के रिक्त पद के समकक्ष संविदा पद पर न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर नियुक्त रहे हो वे इन पदों पर भर्ती के लिए पात्र होंगे। संविदा पद से नियमित पद की समकक्षता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के 23 जुलाई 2023 के निर्देश के अनुसार किया जाएगा। पांच वर्ष की यह अवधि रिक्त पद के विरुद्ध आवेदन करने की दिनांक को पूर्ण होना चाहिए आवेदक को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला अथवा राज्य स्तर के सक्षम अधिकारी यह प्रमाणपत्र जारी करेंगे। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता और अन्य अनुभव भी पूर्ण करना होगा।

यदि किसी संविदा अधिकारी ने एक ही संविदा पद पर कार्य न करते हुए विभिन्न संविदा पदों पर कार्य किया है तो पांच वर्ष की इवधि की गणना पूर्ण होंने पर वह उस श्रेणी के नियमित पद पर नियुक्ति के लिए नियमित पद के समकक्षता निर्धारण के बाद जो पांच वर्ष की अवधि में निम्नतम श्रेणी का रहा हो आवेदन कर सकेगा।

यदि किसी संविदा अधिकारी को संविदा के पद से किसी अवधि में हटा दिया गया हो तो उसे पुन: उसी पद पर या अन्य पद पर संविदा पर नियुक्ति प्राप्त हो गई हो तो पांच वर्ष की संविदा सेवा की अवधि की गणना सेवा से पृथक रहने की अवधि को घटाकर की जाएगी।

किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा पर नियुक्त अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन कर सकेगा जो नियमित पद हेतु समकक्षता एवं अर्हता रखता हो।नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और आर्थिक रुप से कमजोर वग्र के आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। संविदा अधिकारियों के लिए समकक्ष नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षित वे पद उस स्थिति में अन्य उम्मीदवारों से भरे जाएंगे जिन पदों को भरे जाने के लिए प्रक्रिया के पालन के बाद पर्याप्त संख्या में संविदा अधिकारी अंतिम रुप से चयनित नहीं हो पाते है। रिक्त रहे पदों को कैरी फारवर्ड नहीं किया जाएगा जो संविदा अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आरक्षित है।