Amendment in Service Rules:फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर,OT टेक्नीशियन और हॉस्पिटल असिस्टेंट के शत प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे

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Amendment in Service Rules:फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर,OT टेक्नीशियन और हॉस्पिटल असिस्टेंट के शत प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे

भोपाल:लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सेवा भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। अब प्रदेश के अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर, ओटी टेक्नीशियन और हॉस्पिटल असिस्टेंट के सभी 696 शत प्रतिशत पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे।

प्रदेश के चिकित्सालयो में वर्तमान में फिजियोथेरेपिस्ट के 21, काउंसलर के 8, शल्य क्रिया तकनीशियन (ओटी टेक्नीशियन)के 143 और हॉस्पिटल असिस्टेंट के 524 पद है। ये सभी पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इन चारों पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर आॅफ फिजियोथेरेपी और मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन जरुरी होगा। काउंसलर के लिए एमएस डब्ल्यू और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमेली थेरेपी, शल्य क्रिया तकनीशियन के लिए बारहवी कक्षा जीव विज्ञान, रसासन और भौतिकी के साथ उत्तीर्ण, ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण और मध्यप्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन जरुरी होगा। हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए आठवी परीक्षा उत्तीर्ण होना जरुरी होगा।

वरिष्ठ चिकित्सालय सहायक के सत्रह पद पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। पदोन्नति के लिए चिकित्सा सहायक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव जरुरी होगा।संभाग स्तर पर गठित समिति जिसमें क्षेत्रीय संचालक, उप संचालक,जिला कुष्ठ और जिला मलेरिया अधिकारी सदस्य होंगे वह पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेगी।