Amendment in Transfer Policy: MP में अधिकारियों-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति में संशोधन, समय-सारणी जारी

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Amendment in Transfer Policy: MP में अधिकारियों-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति में संशोधन, समय-सारणी जारी

भोपाल: Amendment in Transfer Policy: MP में स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों-कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति में संशोधन किया गया है। विभाग द्वारा नई समय-सारणी जारी की गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग की राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति-2022 की कण्डिकाओं में शिथिलता प्रदान करते हुए संशोधित आदेश जारी किये गये हैं। यह प्रशासकीय स्थानांतरण संबंधी अधिकार 7 से 16 जून की अवधि में जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री को प्रत्यायोजित किये गये हैं।

जिला स्तर पर स्थानांतरण की अवधि में जिला संवर्ग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों, जिनमें प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान), सहायक शिक्षक (विज्ञान), प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला, लिपिकीय वर्ग संवर्ग तथा भृत्य संवर्ग के लोक-सेवकों का जिले के भीतर स्थानांतरण जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद किया जायेगा। विभागीय स्थानांतरण नीति-2022 के प्रावधानों का पालन करते हुए ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से जारी किये जायेंगे। स्थानांतरण आदेश पोर्टल पर जिला कलेक्टर की लॉगिन से अनुमोदन उपरांत जिला शिक्षाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से जारी होंगे। कोई भी आदेश ऑफलाइन जारी नहीं किया जायेगा।

जिले में 10 से कम नामांकन वाली किसी भी शाला में किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया जायेगा। पारस्परिक स्थानांतरण समान पद एवं विषय होने पर ही किये जा सकेंगे, किन्तु 31 मई, 2025 से एक वर्ष की समयावधि में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों का पारस्परिक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। आदेश में प्रदर्शित किये गये संवर्ग को छोड़कर शेष संवर्गों में प्रशासकीय स्थानांतरण राज्य स्तर से ही किये जा सकेंगे।

समय-सारणी जारी

एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी किये जाने के लिये विभाग ने समय-सारणी नियत की है। स्थानांतरण किये जाने की अवधि 16 जून नियत की गयी है। स्थानांतरण के लिये प्रशासकीय प्रस्ताव 14 जून तक दर्ज किये जा सकेंगे। ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जारी करने का कार्य 16 जून तक ही किया जा सकेगा। विभाग द्वारा उक्त आदेश समस्त जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और जिला शिक्षाधिकारी को जारी किये गये हैं।