Anticipatory Bail of MLA : कांग्रेस MLA सिंगार को HC से राहत, दुष्कर्म मामले में अग्रिम जमानत!
Indore : कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। उन पर जबलपुर की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। स्पेशल कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत से इंकार कर दिया था। इस मामले में फंसे पूर्व मंत्री और विधायक उमंग सिंघार को मप्र हाईकोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी बताने वाली एक महिला ने धारा 376, 377 और 498 के तहत प्रकरण दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 के बीच विधायक सिंगार ने उसके साथ मारपीट और अभद्र व्यवहार किया। महिला ने सिंगार पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य का आरोप भी लगाया।
आरोप लगाने वाली महिला जबलपुर निवासी है। उसका कहना है कि वह एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सिंघार से मिली थी। परिचय बढ़ा और सिंगार और उसके बीच फोन पर बातचीत होने लगी। सिंघार ने महिला से कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद महिला दिल्ली, गुरुग्राम, भोपाल और धार स्थित आवास में सिंघार के साथ रही। इस दौरान शारीरिक संबंध बने। जब महिला ने सिंगार से शादी करने का कहा तो वे आनाकानी करने लगे। उसने शिकायत करने की बात कही तो सिंघार ने उससे भोपाल स्थित आवास में शादी कर ली और फिर प्रताड़ित करने लगे।
स्पेशल कोर्ट ने नहीं दी थी राहत
पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने के बाद विधायक ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। सिंघार ने इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। विशेष न्यायाधीश मुकेश नाथ ने उनके अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया था। इस पर विधायक ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत याचिका स्वीकारने की पुष्टि की।