Anticipatory Bail Petition Rejected : अक्षय बम और उनके पिता की अग्रिम ज़मानत याचिका ख़ारिज, 10 मई को सुनवाई!
Indore : कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए गए अक्षय बम ने नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद वे भाजपा में शामिल हो गए थे। कहा जा रहा था कि वे 17 साल पुराने एक मामले में नई धारा 307 जोड़े जाने से घबराकर चुनाव मैदान हट गए थे। आज अदालत ने अक्षय बम और उनके पिता कांतिलाल बम की उसी मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों पिता पुत्र 17 साल पुराने एक मामले में आरोपी है।
हत्या के प्रयास के इस मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने शुक्रवार को अक्षय बम और उनके पिता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अक्षय बम सहित अन्य लोगों पर 17 साल पुराने केस में हत्या के प्रयास (धारा 307) की धारा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। फरियादी के धारा 161 में दिए गए बयान को आधार मानते हुए कोर्ट ने खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
यह मामला 17 साल पुराना है, जिसमे अक्षय और उनके पिता सहित अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की कोशिश और फायरिंग करने का मामला दर्ज है। इस मामले की सुनवाई इंदौर जिला कोर्ट में चल रही है। फरियादी के बयान के बाद जिला कोर्ट में धारा 307 को बढ़ाया गया है। अक्षय बम और उनके पिता ने अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की, जो जिला कोर्ट से आज खारिज हो गई। कानून के जानकारों के मुताबिक अब अक्षय बम को अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाना होगा।