Anticipatory Bail Petition Rejected : 5 छात्राओं से मोबाइल ढूंढने वाली टीचर की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज!
Indore : हाईकोर्ट ने उस महिला टीचर डॉ जया पवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने स्कूल में मोबाइल लाने की आशंका में 5 छात्राओं को निर्वस्त्र करके उनकी आपत्तिजनक जांच की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की है। कहा गया कि टीचर का व्यवहार बेहद क्रूर रहा। हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को पॉक्सो एक्ट लगाने की जांच के आदेश दिए।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने टीचर की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए पॉक्सो एक्ट लागू होने के बाद कही, लेकिन एफआईआर में पॉक्सो एक्ट का कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए। अग्रिम जमानत की याचिका में कहा गया कि वे स्कूल की सीनियर फैकल्टी हैं। उन्हें बच्चों को पढ़ाने का 23 साल का अनुभव है। अग्रिम जमानत के लिए वे हाई कोर्ट की सभी शर्तों के लिए तैयार है। लेकिन, अदालत ने इससे इनकार करते हुए उनकी अपील खारिज कर दी।
घटना शारदा कन्या स्कूल की है। इस सरकारी स्कूल में छात्राओं को निर्वस्त्र करके मोबाइल चेकिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया। हाईकोर्ट नोटिस के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। मामले में प्रशासन ने जांच बैठाई, लेकिन परिजन एफआईआर की मांग पर अड़े थे। इस आधार पर जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में दायर की गई, उसका जवाब देने से पहले आरोपी महिला टीचर पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया।
आरोप लगा था कि छात्राओं की यूनिफॉर्म उतारकर निर्वस्त्र कर चेकिंग की गई। इस मामले में पांच छात्राओं के साथ घटना होने का दावा किया गया। मामला सामने आने के बाद जांच बैठाई गई। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि शिक्षिका ने गंभीर मानसिक उत्पीड़न किया है। बालिकाओं का अपमान कर उन्हें मानसिक ठेस पहुंचाई है।
मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा
आरोप लगने के बाद शिक्षिका को स्कूल से हटाकर शिक्षा विभाग में अटैच कर दिया गया था। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई संतोषजनक नहीं होने पर नागरिक चिन्मय मिश्रा ने सरकार के खिलाफ जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट में दायर कर दी। इसके बाद एक जांच दल भी स्कूल पहुंचा। उसने छात्राओं के साथ टीचर, प्रिंसिपल सहित अन्य स्टाफ के बयान लिए गए।