Anticipatory Bail Plea Dismissed: पुलिस आरक्षकों को धक्का-मुक्की करने वाले गुंडे कार्तिक की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त!जानिए क्या हैं मामला!

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Anticipatory Bail Plea Dismissed : पुलिस आरक्षकों को धक्का-मुक्की करने वाले गुंडे कार्तिक की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त!जानिए क्या हैं मामला!

Ratlam : शहर के थाना माणकचौक के आरक्षक अविनाश मिश्रा बीती 4 नवम्बर 25 की रात में गश्त पर निकले थे इस दौरान उन्हें करमदी रोड पर अपराधिक तत्वों की भीड़ इकट्ठा होने की सूचना मिली थी इस पर चीता पार्टी 1 के प्रधान आरक्षक राजेश के साथ अविनाश मिश्रा मौके पर पहुंचे थे उन्होंने वहां देखा था कि क्षेत्रीय गुंडे कान्हा जाट, कार्तिक पाटीदार, अजय जाट, मोहित राठौर, मोनिश तथा सुनील मचार बिना नंबर की काले रंग की स्कॉर्पियो फोर व्हीलर के साथ खड़े थे। उनसे सुनसान जगह में खड़े होने की वजह पुछी गई थी एवं भीड़ इकट्ठा नहीं करने के लिए कहा गया था इस पर अजय जाट एवं कान्हा जाट ने आरक्षक अविनाश के साथ धक्का-मुक्की करते हुए उसके सीने पर हाथ व मुक्कों से मारा था। जिससे उसके सीने पर अंदरूनी चोट लगी थी।

इसी दौरान प्रधान आरक्षक राजेश मईडा बीच-बचाव करने आए थे तो सभी गुंडे उन्हें मां बहन की नंगी-नंगी गालियां देकर धक्का-मुक्की करने लगे थे इसी बीच गुंडे कान्हा जाट ने प्रधान आरक्षक राजेश मईडा की यूनिफॉर्म की कालर पड़कर खींची थी जिससे पुलिस यूनिफॉर्म का बटन टूट गया था और आरोपियों द्वारा आरक्षक की मोटरसाइकिल पर भी पैर मारकर उसकी दाहिनी तरफ के इंडिकेटर को तोड़ दिया था। गुंडों ने आरक्षक अविनाश मिश्रा तथा राजेश मईडा को शासकीय कार्य करने से रोका था एवं बाधा उत्पन्न की थी। इस पर आरक्षक अविनाश मिश्रा की रिपोर्ट पर थाना माणक चौक पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 563/25 धारा 132 ,121 (1) 296, 324 (4)3 ( 5) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि प्रकरण में आरोपी कार्तिक पाटीदार द्वारा अग्रिम जमानत के लिए अष्टम जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था। न्यायालय द्वारा आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए एवं तथ्यों की परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए उसके जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया!

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