उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन की मंजूरी अब 7 दिन में, उर्जा विभाग की कई सेवाएं लोक सेवा गारंटी में

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उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन की मंजूरी अब 7 दिन में, उर्जा विभाग की कई सेवाएं लोक सेवा गारंटी में

भोपाल: मध्यप्रदेश मे उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन की मंजूरी अब केवल सात दिन के भीतर मिल जाएगी। इसके अलावा उर्जा और नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग की कई सेवाएं अब तय समयसीमा के भीतर मिलेंगी। राज्य सरकार ने इन सेवाओं को लोक सेवा गारंटी के दायरे में शामिल किया है।

33 केवी तक के उच्च दाब के स्थायी नवीन कनेक्शन की स्वीकृति 33 केवी के वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री सात दिन में देंगे। तय समय पर मंजूरी नहीं मिलने पर क्षेत्रीय प्रमुख अभियंता के पास अपील की जा सकेगी। वे पंद्रह दिन में इसका निराकरण करेंगे। ऐसा न होंने पर प्रमुख वाणिज्य कार्पोरेट कार्यालय के पास द्वितीय अपील की जा सकेगी। वे यह मंजूरी दिलवाएंगे। इसी तरह सौर एवं पवन उर्जा के विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से संयोजन प्रदान करने की सैद्धांतिक मंजूरी निम्न दाब एवं उच्च दाब के प्रकरणों में पंद्रह दिन में महाप्रबंधक या अधीक्षण यंत्री कार्यालय प्रबंध संचालक वितरण कंपनी देंगे। ऐसा नहीं होंने पर मुख्य अभियंता वाणिज्य वितरण कंपनी और फिर प्रबंध संचालक वितरण कंपनी को अपील की जा सकेगी 33 केवी से अधिक वोल्टेज पर संयोजित उच्च दाब उपभोक्ताओं को आंतरिक विद्युत स्थापनाओं का निरीक्षण कर उन्हें चालू करने की मंजूरी सात दिन में मिल जाएगी।

सौ केवी से अधिक एवं पांच सौ केवी ए तक की क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना का निरीक्षण एवं उन्हें चालू करने की मंजूरी की पूर्ण स्थापना एवं फीस के भुगतान के बाद सात दिन में मिल जाएगी।

पांच सौ केवीए से अधिक और पांच हजार केवीए तक की क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन , स्ािापना का निरीक्षण और उसे चालू करने की मंजूरी सात दिन में मिल जाएगी। पांच सौ केवीए से अधिक क्षमता के डीजी सेट की विद्युत स्थापना के रेखाचित्र का अनुमोदन सात दिन में और पांच हजार केवीए से अधिक के डीजी सेट की स्थापना का निरीक्षण और उसे चालू करने की मंजूरी फीस भरने के सात दिन में मिल जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभग के अंतर्गत घरेलु हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना की मंजूरी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास साठ दिन के भीतर प्रदान करेंगे।पैरामेडिकल काउंसिल के तहत पंजीयन का नवीनीकरण रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल तीन दिन में देंगे। पैरामेडिकल प्रेक्टिशनर का पंजीयन तीस दिन में और तत्काल पंजीयन परिषद द्वारा जारी मार्कशीट हेतु तीन दिन में सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। पंजीयन का नवीनीकरण तीस दिन में होगा। इसी तरह प्राकृतिक शासकीय स्रोत से औद्योगिक इकाईयों हेतु जल आवंटन की अनुमति मुख्य अभियंता बोधि जल संसाधन विभाग पंद्रह दिन में प्रदान करेंगे।