Arvind Kejriwal : क्‍या अरविंद केजरीवाल ने CM की कुर्सी नहीं छोड़ी तो दिल्‍ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है?

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Arvind Kejriwal : क्‍या अरविंद केजरीवाल ने CM की कुर्सी नहीं छोड़ी तो दिल्‍ली में राष्ट्रपति शासन लग सकता है?

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरेस्ट कर लिया. उन्हें शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना है. केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की है. इस बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) ने दोहराया है कि केजरीवाल जेल के भीतर से सरकार चलाएंगे. हालांकि, इसके लिए उन्हें अदालत से राहत की दरकार होगी. अभी तक विपक्ष के जो मंत्री अरेस्ट हुए हैं, उन्हें जमानत खारिज होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा है. AAP के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इसके उदाहरण हैं. अगर केजरीवाल अपने पद पर बने रहते हैं तो केंद्र सरकार ‘संवैधानिक मशीनरी की विफलता’ का सवाल उठाकर मुश्किल खड़ी कर सकती है. इसी को आधार बनाते हुए, संविधान के अनुच्छेद 239AB के तहत दिल्‍ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है. दिल्‍ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है. राष्ट्रपति शासन लागू होने का मतलब होगा कि दिल्‍ली की सरकारी व्यवस्था का कंट्रोल केंद्र के हाथ में आ जाएगा.

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दिल्‍ली सभी केंद्रशासित प्रदेशों में अनूठी है. अगर उपराज्यपाल को लगता है कि ‘ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें राष्‍ट्रीय राजधानी का प्रशासन अनुच्छेद 239AA के हिसाब से नहीं चल सकता’ या राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना जरूरी जरूरी और समीचीन है’, तो वे राष्ट्रपति से अनुच्छेद 239AA के ऑपरेशन को सस्पेंड करने के लिए कह सकते हैं. उसके बाद, आर्टिकल 239AB के तहत दिल्‍ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की जा सकती है.

AAP नेता और दिल्‍ली सरकार में मंत्री, सौरभ भारद्वाज ने भी माना कि बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है. उन्होंने कहा, ‘यह एक संभावना है लेकिन आखिरकार बीजेपी को जनता के सामने जाना ही पड़ेगा. उन्होंने ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसे दिल्ली की जनता ने नेतृत्व करने के लिए चुना है. उन्हें (बीजेपी) जनता को जवाब देना ही पड़ेगा.’

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