शेखावत मानहानि मामले में वीसी के जरिए हुई अशोक गहलोत की पेशी

राउज एवेन्यू कोर्ट में अब 21 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई

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शेखावत मानहानि मामले में वीसी के जरिए हुई अशोक गहलोत की पेशी

गोपेंद्र नाथ भट्ट की रिपोर्ट

नई दिल्ली। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के माध्यम से अदालत में पेश हुए।

मुख्यमंत्री ने पेशी से छूट के लिए सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, किंतु कोर्ट से राहत नहीं मिली। मुख्यमंत्री वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए सोमवार को अदालत की प्रक्रिया में शामिल हुए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।

नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने की। केंद्रीय मंत्री शेखावत के वकील आदित्य विक्रम सिंह ने बताया कि मानहानि मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोमवार को अदालत में पेश हुए। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुनरीक्षण अदालत से किसी भी आदेश के अभाव में गहलोत को अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और अदालत के निर्देशानुसार जमानत बांड जमाकर जमानत लेनी होगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री शेखावत ने संजीवनी घोटाले में उन्हें और उनके परिवार को आरोपी बताने के मामले में सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को गहलोत को समन जारी किया था। सीएम गहलोत ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें वहां से राहत नहीं मिली। उन्हें सिर्फ व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेशी से छूट मिली थी ।कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री को वर्चुअली पेश होने की मंजूरी दी थी।

गहलोत ने चंद महीने पहले जोधपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शेखावत के ख़िलाफ़ बयान दिया था। उन्होंने संजीवनी घोटाले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उनके परिवार का नाम लिया था। मुख्यमंत्री गहलोत के बयान के बाद शेखावत ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके विरुद्ध मानहानि का मामला दायर कर दिया था।