विधानसभा आम निर्वाचन-2023: प्राचार्य के खिलाफ FIR के लिये नोटिस 

निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये ईपीडीएस सॉफ्टवेयर में आधी-अधूरी जानकारी भेजना पड़ा भारी 

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विधानसभा आम निर्वाचन-2023: प्राचार्य के खिलाफ FIR के लिये नोटिस 

ग्वालियर: निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये ईपीडीएस सॉफ्टवेयर में अधिकारी-कर्मचारियों की आधी-अधूरी जानकारी भेजना आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य को भारी पड़ने जा रहा है। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य को इस आशय का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि निर्वाचन कार्य में बरती गई लापरवाही व अनियमिता के लिये क्यों न आपके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाए। महाविद्यालय के प्राचार्य से तीन दिवस के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब मांगा गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह के संज्ञान में यह बात आई थी कि आदर्श विज्ञान महाविद्यालय द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिये ईपीडीएस सॉफ्टवेयर में महाविद्यालय के कुछ अधिकारी-कर्मचारियों की जानकारी नहीं भेजी गई है। कलेक्टर श्री सिंह ने इस लापरवाही व अनियमिततता को गंभीरता से लिया है और विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के तहत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिये सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए। इसी अनुक्रम में विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विवेक कुमार ने स्पष्ट किया है कि जो अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी पर अनुपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जिन संस्था प्रमुखों द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को निर्वाचन से संबंधित ड्यूटी की जानकारी नहीं दी जायेगी, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी।