

Attachment Order Cancelled : कर्मचारियों के अटैचमेंट पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सख्त आदेश जारी!
Jabalpur : प्रदेश में कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर पाबंदी लगी है। इसके बाद भी प्रशासनिक आधार पर अधिकारी अटैचमेंट के नाम पर कर्मचारियों का कार्यस्थल बदलते रहते हैं। इस पर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अटैचमेंट के एक मामले की सुनवाई करते हुए ऑर्डर को निरस्त कर दिया। कार्य विभाजन के नाम पर एक कर्मचारी को जिला मुख्यालय से तहसील भेज दिया गया था। उन्होंने इसे हाइकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सख्ती दिखाई।
याचिकाकर्ता कर्मचारी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विभागीय अटैचमेंट दरअसल तबादला ही है और इस पर तो रोक लगी है। फिर किसी कर्मचारी का कार्यस्थल कैसे बदला जा सकता हैं! हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के इस तर्क को स्वीकारते हुए स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बिना किसी कर्मचारी का अटैचमेंट नहीं किया जा सकता।
यह था मामला जिस पर आदेश हुए
नर्मदापुरम के तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड-दो मनोज कुमार भारद्वाज को इटारसी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया गया था। कार्य विभाजन के आधार पर नवंबर 2024 में यह पदस्थापना की गई। भारद्वाज द्वारा लगातार अभ्यावेदन देने पर नर्मदापुरम कलेक्टर ने उन्हें मार्च 2025 में इटारसी अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में अटैच किया था।
जीएडी ने सभी अटैचमेंट पर पाबंदी लगा रखी
याचिकाकर्ता मनोज कुमार भारद्वाज ने अटैचमेंट आदेश को द्वेषपूर्ण बताते हुए जबलपुर हाइकोर्ट में चुनौती दी। अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट में नर्मदापुरम कलेक्टर के आदेश को उनकी अधिकारिता से ही परे बताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सभी प्रकार के अटैचमेंट पर पाबंदी लगा रखी है। इसलिए नियमानुसार कार्य विभाजन या व्यवस्था के आधार पर किसी कर्मचारी को अटैच नहीं किया जा सकता है। जिले के कलेक्टर भी सरकारी आदेश के पालन करने के लिए पाबंद हैं।
नीति और नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी का प्रशासनिक स्थानांतरण हो सकता है पर अटैचमेंट करना पूरी तरह नियमों का उल्लंघन है। इसलिए अटैचमेंट आर्डर निरस्त किया जाना चाहिए। याचिका पर सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने मनोज कुमार भारद्वाज के 7 मार्च 2025 के अटैचमेंट आदेश को निरस्त कर दिया गया।