कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 49 बीघा से अधिक बेशकीमती जमीन हथियाने का प्रयास पड़ा भारी,FIR दर्ज 

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Strict Action of Collector

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 49 बीघा से अधिक बेशकीमती जमीन हथियाने का प्रयास पड़ा भारी,FIR दर्ज 

जानिए क्या है पूरा मामला 
ग्वालियर: कूटरचित तरीके से खसरे में अवैध प्रविष्टियाँ कर 49 बीघा 15 बिस्वा बेशकीमती सरकारी जमीन हड़पने का प्रयास करना ग्राम जिगसौली निवासी अमृतलाल को भारी पड़ा है। उनके खिलाफ पुलिस थाना पुरानी छावनी में भारतीय दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है।
कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह के निर्देश पर भू-माफियाओं के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत यह कार्रवाई की गई है। नायब तहसीलदार कुलैथ से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अमृतलाल द्वारा भू-अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने (अमल) के लिये अनुविभागीय राजस्व अधिकारी ग्वालियर सिटी को आवेदन दिया गया था। आवेदक ने उल्लेख किया था कि उसके द्वारा अपने जीवनकाल में भूमि सर्वे क्रमांक-643 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा, सर्वे क्रमांक-644/2 रकबा एक बिस्वा, सर्वे क्रमांक-644/3 रकबा 8 बिस्वा एवं सर्वे क्रमांक-644/4 रकबा 32 बीघा 6 बिस्वा इस प्रकार कुल 49 बीघा 15 बिस्वा के संबंध में अधीनस्थ तहसीलदार के न्यायालय में राजस्व प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।
इस प्रकरण में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी श्री अतुल सिंह के निर्देश पर तहसील न्यायालय वृत कुलैथ द्वारा विधि प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड रूम से दस्तावेजों का मिलान करने के लिये खसरे की छायाप्रतियाँ प्राप्त की गईं। प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड रूम (मॉडल रूम) से प्राप्त अभिलेखों की प्रतियों का मिलान किए जाने पर संदेहास्पद स्थिति सामने आई। आवेदक द्वारा अपने आवेदन के साथ तहसील लश्कर के न्यायालय के एक प्रकरण क्रमांक-104/2011-12/अ-6अ का हवाला देकर सत्य प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की गई थी। तहसीलदार लश्कर के दायरा मद में उक्त दर्ज प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि क्रमांक-104 पर कोई भी प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। इससे यह साफ हुआ कि आवेदक द्वारा फर्जी तरीके से प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
जाँच में पाया गया कि अमृतलाल पुत्र स्व. सोबरन सिंह निवासी जिगसौली द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर न्यायालय को गुमराह करते हुए बेशकीमती शासकीय जमीन को अवैधानिक तरीके से अपने नाम दर्ज कराने का प्रयास किया गया है। यह साबित होने पर अमृतलाल के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कलेक्टर श्री अक्षय कुमार सिंह ने जिले के सभी एसडीएम सहित समस्त राजस्व अधिकारियों को साफतौर पर ताकीद किया है कि वे शासकीय जमीन को अवैध तरीके से हथियाने की जुर्रत करने वालों के साथ कोई ढ़िलाई न बरतें। दोषियों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएँ।