Bad Husband : पत्नी से पाशविकता करने वाले अहमदाबाद के गोल्ड व्यापारी की जमानत ख़ारिज
Indore : पत्नी का पाशविक ढंग से शारीरिक शोषण करने वाले पति की मंगलवार को जिला न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी। महिला थाने में महिला ने पति अहमदाबाद के सोने-चांदी के बड़े व्यापारी गिरीश सोनी के विरुद्ध इस आशय का मामला दर्ज कराया गया था।
शिकायत में कहा गया था, कि उसका पति उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए उसके साथ शारीरिक शोषण करता है। अब जिला न्यायालय ने पति की जमानत याचिका खारिज कर दी। गिरीश सोनी ने अपने वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। पति-पत्नी की उम्र में 27 साल का अंतर है।
Bad Husband
महिला थाने में पिछले दिनों महिला ने पति खिलाफ शारीरिक शोषण करने और अप्राकृतिक कृत्य करने का मामला दर्ज कराया गया था। पीड़ित पत्नी के अनुसार अपने पति से 27 वर्ष छोटी है। पति गुजरात का एक नामचीन ज्वेलरी व्यापारी है। पति द्वारा उसे नकली दांत से काटे जाने की भी शिकायत की गई थी।
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महिला थाने में जाने के बाद आरोपी पति द्वारा अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई। सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने हैवानियत करने वाले पति पर कड़ी कार्यवाही करने और उससे बत्तीसी जब्त करने के भी निर्देश पुलिस को दिए हैं।
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पत्नी की शिकायत पर गिरफ्तार
पीड़ित महिला ने न्यायालय से आरोपी पति को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपी पति उससे हैवानियत भरा व्यवहार करता था। उसका लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दे। महिला की शिकायत के बाद ही पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर मंगलवार को न्यायालय के सामने पेश किया।