बड़वानी से सचिन राठौर की रिपोर्ट
बड़वानी- सेंधवा रामनवमी की जुलूस के दौरान हुई हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक सेंधवा शहर थाने पर कुल 14 FIR दर्ज की है लेकिन एक FIR को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस द्वारा जेल में बंद तीन आरोपियों पर दो मोटरसाइकिल पर आग लगाने का मामला दर्ज कर लिया है जबकि तीनों ही आरोपी पिछले एक माह से धारा 307 के मामले में सेंधवा जेल में बंद है और सेंधवा शहर थाने पर ही तीनों पर मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का कहना है कि मामले में विवेचना की जाएगी और फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर हमने मामला दर्ज किया है।
बड़वानी: रामनवमी के जुलूस के दौरान सेंधवा शहर मैं हुई हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन पर एक तरफ़ा कार्रवाई करने का लगातार आरोप लग रहा है इसी बीच एक ऐसी FIR सामने आई है जिसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।
दरअसल हिंसा के दौरान एक एक्टिवा और एक डीलक्स मोटरसाइकिल को आग लगा दी गई थी। पुलिस ने फरियादी राजेश तायल की शिकायत पर शाहबाज शैख, फकरु मंसूरी और रहुफ शेख नामक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
इनमें से एक आरोपी शहबाज की मां सकीना के अनुसार तीनों ही आरोपी 5 मार्च को सेंधवा शहर थाने में हुए एक गोली कांड के मामले में पिछले एक माह से सेंधवा उप जेल में ही बंद है। सेंधवा शहर पुलिस द्वारा ही इनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और सेंधवा शहर थाने में ही सेंधवा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपियों की गिरफ्तार की जानकारी दी थी तब ही से आरोपी उप जेल में बंद है।
अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो आरोपी जेल में बंद है, पुलिस ने उन पर उसी थाने पर FIR कैसे दर्ज कर ली।
वहीं प्रशासन द्वारा दंगाइयों के मकान तोड़ने के दौरान शाहबाज के मकान भी तोड़ा गया है। शहबाज के छोटे भाई अरबाज को भी पुलिस ने धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया है। शहबाज की मां सकीना बाई का कहना है कि जब हम मकान खाली कर रहे थे उसी टाइम उसे पुलिस उठा कर ले गई।
सकीना यह भी कहती है कि हमें मकान खाली करने या तोड़ने के लिए कोई नोटिस भी नहीं दिया गया हालांकि शहबाज पर अब तक कुल 5 मामले दर्ज हैं और वह आदतन अपराधी है।
हाल ही में शहबाज पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई है।
सेंधवा एसडीओपी मनोहर सिंह बारिया का कहना है कि मामले में विवेचना की जाएगी। आरोपी जेल में बंद है या नहीं इस बारे में जेल अधीक्षक से जानकारी ली जाएगी। हम ने फरियादी के बयान के आधार पर FIR दर्ज की है।