बड़वानी से सचिन राठौर की रिपोर्ट
बड़वानी- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी आनंद कुमार तिवारी ने नवंबर 2019 में ग्राम बोम्या में महिला लक्ष्मीबाई की सनसनीखेज अज्ञात हत्या के मामले में आरोपी भोमला उर्फ विक्रम को धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास की सजा एवं 1000 रूपए के अर्थदंड एवं धारा 452 आईपीसी में 3 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
प्रकरण की संपूर्ण विवेचना तत्कालीन टीआई कोतवाली (वर्तमान सेंधवा सिटी) राजेश यादव ने की एवं प्रकरण की पैरवी लोक अभियोजक हेमेंद्र कुमरावत ने की.
थाना प्रभारी राजेश यादव से प्राप्त जानकारी अनुसार 28 नवंबर 2019 को काजल वास्कले निवासी बोम्या ने बडवानी थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने पिता भाई एवं बहन के साथ मजदूरी करने के लिए बड़वानी गई हुई थी। घर पर मम्मी अकेली थी और जब शाम को वह घर वापस आई तो घर में उसकी मां की खून से सनी हुई लाश पड़ी हुई मिली। मां का सिर पूरी तरह कुचला हुआ है किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी मां की हत्या कर दी है। उस पर से कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर, विवेचना थाना प्रभारी राजेश यादव के द्वारा की गई। थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम के साथ बारीकी से जांच करते हुए प्रकरण में अज्ञात मामले का खुलासा करते हुए आरोपी भोमला ऊर्फ विक्रम बोम्या को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान थाना प्रभारी राजेश यादव एवं उनकी टीम ने इसमें सर्वोत्तम साक्ष्य एकत्रित कर मृतिका लक्ष्मीबाई के हाथ में मिले रक्त रंजित बालों का डीएनए टेस्ट भी कराया गया था। जो बाल आरोपी भोमला ऊर्फ विक्रम के होना पाए गए। थाना प्रभारी राजेश यादव एवं उनकी टीम के द्वारा इस प्रकरण को विशेष प्राथमिकता में लेकर गवाहों को थाना कोर्ट मुंशी बबलू तलवारे द्वारा पूर्ण सुरक्षा प्रदान कराई गई जिससे सभी साक्ष्य सही तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत हुए और संपूर्ण प्रकरण का विचारण एवं साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद कुमार तिवारी के द्वारा आरोपी भोमला ऊर्फ विक्रम को आजीवन करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
बड़वानी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने थाना प्रभारी राजेश यादव और उनकी टीम द्वारा गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान कर आरोपी को सजा दिलाने के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है।