Bail for Convicted Person : हाईकोर्ट ने 7 साल की सजा पाने वाले को जमानत दी!
Indore : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक हत्या के एक मामले में बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को जमानत दे दी। इस युवक को हत्या के आरोप में 7 साल की सजा हुई थी। जब यह हत्या हुई, उस समय आरोपी नाबालिग था। हाईकोर्ट ने कहा कि लड़के की जमानत इसलिए नहीं रोकी जा सकती कि उसके घर में उस पर नियंत्रण के लिए कोई पुरुष नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि बाल सुधार गृह में भी लड़के का आचरण खराब नहीं था। उसे पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि हत्या के बाद पुलिस को शव कार की डिग्गी में से मिला था। उस कार में आरोपी युवक सह आरोपियों के साथ सफर कर रहा था। इसका कोई सबूत नहीं है कि उसे शव के बारे में कोई जानकारी थी। जिस वक्त यह अपराध हुआ उस वक्त आरोपी 18 साल से कम 16 साल की उम्र का था। उस वक्त उस पर व्यस्क की तरह ट्रायल चलाया और एक सुरक्षित जगह पर रखा गया। अब उसकी उम्र 21 साल से ज्यादा है।
हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण बात देखी
हाई कोर्ट ने यह बात भी नोट की, कि जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त आरोपी काम करता था। दूसरा, जांच अधिकारी ने भी कभी उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात नहीं लिखी। हालांकि, कोर्ट ने उसकी वह याचिका रद्द कर दी, जिसमें उसकी सजा को ही खत्म करने की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा कि जमानत के दौरान शख्स को जांच अधिकारी के दौरान हर दो महीने में पेश होना होगा।
जांच अधिकारी इस दौरान उसके व्यवहार पर नजर रखेंगे। हर 6 महीने में जांच अधिकारी को आरोपी के व्यवहार की रिपोर्ट कोर्ट को देनी होगी। अगर रिपोर्ट में पाया जाता है कि आरोपी का व्यवहार-आचरण गलत हो रहा है तो उसकी जमानत निरस्त भी हो सकती है।