Bail Granted : मारपीट के आरोपी कांग्रेस नेता की जमानत मंजूर

508

Bail Granted : मारपीट के आरोपी कांग्रेस नेता की जमानत मंजूर

Indore : मतदान के एक दिन पूर्व 5 जुलाई को भाजपा वार्ड क्र. 20 की पार्षद प्रत्याशी के कार्यकाल में घुसकर मारपीट करने के आधार पर पुलिस हीरा नगर द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी यशस्वी पटेल के पति अमित पटेल, सेवादल के अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल एवं अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध धारा, 147, 148, 149, 323, 294, 506, 427/34 भादवि के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था।

शनिवार को अमित पटेल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया जहाँ आरोपियों की और से अधिवक्ता सुनील गुप्ता एवं सौरभ मिश्रा ने पैरवी की। तर्क के दौरान न्यायालय को आरोपी तर्फे अधिवक्ताओं ने बताया 452 धारा नहीं बनती है, क्योंकि पहले यह घटना भाजपा कार्यालय के सामने की सर्वप्रथम बताई गई। बाद में कार्यालय के अंदर घुसने की बात कही। मामला पूर्णतया राजनीतिक आधारों पर सत्तारूढ़ दल के दबाव प्रभाव से असत्य आधारों पर पंजीबद्ध किया गया है।

जबकि, कांग्रेस कार्यकतार्ओं पर पहले जानलेवा हमला किया गया था। फिर भी उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई जबकि भाजपा के कार्यकतार्ओं को चोटें कांग्रेस कार्यकतार्ओं पर जानलेवा हमला करने के दौरान आई थी। आरोपियों के अधिवक्ता सुनील गुप्ता एव सौरभ मिश्रा के तर्कों से सहमत होकर प्रथम श्रेणी न्यायाधीश यश कुमार सिंह द्वारा 10-10 हज़ार की जमानत के आदेश दिए गए।