Bail Plea Rejected : कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज!

MP-MLA कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज की, वकील पहुंचे DJ कोर्ट! 

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Bail Plea Rejected : कांग्रेस नेता राजा पटेरिया की जमानत याचिका खारिज!

Gwalior : जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को राहत नहीं मिली। पटेरिया पर प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। पन्ना जिले की पवई पुलिस ने पूर्व मंत्री राजा पटेरिया के खिलाफ दर्ज मामले में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है।

इस पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकते हैं। लेकिन, जांच के दौरान बढ़ाई गई आईपीसी की धारा 115 और 117 में सुनवाई का अधिकार विशेष न्यायालय यानी एमपी-एमएलए कोर्ट को ही है। इस मामले पर सुनवाई एक दिन के लिए टल गई है। अब पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की जमानत अर्जी पर गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।

वे पिछले दस दिन से दमोह की जेल में बंद है। दमोह की हटा पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था।मंगलवार को भी इस जमानत याचिका पर मामले पर सुनवाई होना थी। लेकिन, केस डायरी नहीं आने के कारण यह सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई थी।सरकार की तरफ से उपस्थित वकील ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक द्वारा अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल गंभीर मामला है। ऐसे में उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

दमोह के हटा कस्बे में पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संविधान के लिए खतरा बताते हुए, उनकी हत्या की बात कही थी। हालांकि, उनके वकील ने इस वीडियो को एडिटेड वीडियो बताया था और पूरा वीडियो भी कोर्ट में पेश किया था। वहीं पूर्व मंत्री के अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कहा कि इस मामले को अब विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए कोर्ट में सुना जाएगा। क्योंकि, जांच के दौरान दो धाराएं बढ़ा दी गई है। इसलिए जमानत आवेदन गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। वही राजा पटेरिया के पुत्र ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है। उनके साथ न्याय होगा ऐसी पूरी संभावना है।