Bail to Rahul Gandhi : सूरत की सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को जमानत, अगली सुनवाई 13 अप्रैल को!
Surat : राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी। उन्हें मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई गई थी। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी का अगली सुनवाई में मौजूद रहना जरूरी नहीं है। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में प्रतिवादियों से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आज राहुल गांधी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी।
राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे थे। सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की और से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
सजा के बाद रद्द हुई संसद सदस्यता
अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी। उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें। सूरत की अदालत की और से दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।
लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बशर्ते कोई उच्च अदालत उनकी दोषसिद्धि और सजा पर रोक न लगा दे। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उस टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है।