Ban on Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई, महिमामंडन न किया जाए!

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Ban on Bulldozer Action : सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई, महिमामंडन न किया जाए!

सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के ‘कानून को ध्वस्त करने जैसा!’

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना हमारी अनुमति कोई कार्यवाही न करें। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह निर्देश अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। साथ ही सभी पक्षों को सुनकर जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी अनुमति के कहीं भी बुलडोजर से किसी प्रॉपर्टी को नहीं गिराया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ और किसी भी अनधिकृति निर्माण पर लागू नहीं होगा। इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े किए थे।

सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाएं। इससे पहले भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस पर कड़ी टिप्पणी की थी।

कोर्ट ने कहा कि सरकारी अधिकारियों का ऐसा करना देश के ‘कानून को ध्वस्त करने जैसा’ है। सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया कि अपराध में शामिल होना किसी की संपत्ति को ढहाने का आधार नहीं हो सकता। आरोपी का दोष बनता है या नहीं ये तय करना कोर्ट का काम है। 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी और बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए दिशानिर्देश बनाने की बात कही थी।