Harsh firing: शादी-पार्टियों में आग्नेयास्त्र रखने पर प्रतिबंध पर विचार: गृह मंत्री डॉ. मिश्रा

सक्षम अधिकारी से लेनी होगी अनुमति

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(Harsh firing)

Harsh firing;शादी-पार्टियों में आग्नेयास्त्र रखने पर प्रतिबंध पर विचार: गृह मंत्री डॉ. मिश्रा

भोपाल।मुरैना में शादी पार्टी में हथियार(Harsh firing) ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के बाद इसे पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित करने पर विचार चल रहा है। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने प्रतिबंध लगाने संबंधी संकेत दिए हैं।

उन्होंने कहा कि शादी, पार्टी या अन्य कार्यक्रमों में अगर हथियार ले जाना जरूरी है तो पहले सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा।

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गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि मुरैना में हर्ष फायरिंग की घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई है। इसी के चलते मुरैना में धारा 144 के तहत शादी, पार्टी या किसी समारोह में बंदूक लेकर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

हाल ही में हुई कुछ घटनाओं में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब वहां कोई शादी समारोह में बंदूक लेकर जाता है तो उसपर एफआईआर दर्ज कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

गृह मंत्री डॉ.मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रदेश में विवाह या अन्य समारोह में हर्ष फायरिंग(Harsh firing) पर पहले से प्रतिबंध है लेकिन हर्ष फायरिंग (Harsh firing)की घटनाएं सामने आती रहती हैं। इन पर अब सख्ती से प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

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इसी कारण शादी पार्टियों में बंदूक ले जाने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। जिनको शादी समारोह मे लायसेंसी बंदूक ले जाना जरूरी है वह इसकी अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करें।

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