अवैध माइनिंग रोकने खनिज अफसरों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक

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भोपाल। प्रदेश में माइनिंग के अवैध कारोबार को रोकने के लिए तैनात खनिज महकमे की मनमानी पर रोक लगाने खनिज साधन विभाग ने बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगाई है। शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि खनिज अधिकारियों की जिले से बाहर जाने की स्थिति में संचालक भौमिकी और खनिकर्म को सूचना देना जरूरी होगा। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

खनिज साधन विभाग द्वारा सभी खनिज अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा गया है कि विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि जिलों में पदस्थ खनिज अधिकारी, सहायक खनिज अधिकारी और खनिज निरीक्षक अपने मुख्यालय से बगैर किसी सूचना के अनुपस्थित रहते हैं। इसलिए सभी खनिज अधिकारी और निरीक्षकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे मुख्यालय पर उपस्थित रहकर काम करें। मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संचालक खनिकर्म और भौमिकी को सूचना देना जरूरी होगा।

गौरतलब है कि अक्सर जिलों में यह शिकायत सामने आती है कि अवैध खनिज परिवहन, भंडारण और खनन की कम्प्लेन आने पर कलेक्टर और अन्य अधिकारी जब खनिज अफसरों की तलाश करते हैं तो ये अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसे में राजस्व व पुलिस अफसरों को अवैध कार्यों के लिए निर्देशित करना पड़ता है और कार्यवाही में तकनीकी कमी रह जाने का फायदा खनिज माफिया उठाता है। इसी के मद्देनजर अब खनिज अफसरों पर लगाम कसी गई है।