Ban on Nursing Exams Not Lifted : नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक नहीं हटी, HC में CBI की रिपोर्ट पेश!

ट्रेनिंग वाले हॉस्पिटल से नोटराइज्ड एफिडेविट में जानकारी ले, अगली सुनवाई 27 जुलाई को!

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Ban on Nursing Exams Not Lifted : नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक नहीं हटी, HC में CBI की रिपोर्ट पेश!

Gwalior : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में शुक्रवार को नर्सिंग परीक्षाओं से जुड़े मामले की सुनवाई की गई। हाईकोर्ट ने परीक्षाओं पर लगाई गई रोक को बनाए रखने के निर्देश दिए। सीबीआई ने 22 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसमें कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। कोर्ट ने इन 22 नर्सिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग पर भी सवाल खड़े किए। अब इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होगी।

कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए कि ट्रेनिंग वाले हॉस्पिटल से नोटराइज्ड एफिडेविट में जानकारी मांगी जाए। बताया जाए कि ट्रेनिंग लेने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या रही है और किस सेशन में उन्होंने ट्रेनिंग की। जानकारी न देने वाले हॉस्पिटलों के ऊपर एक्शन लेने की बात भी कोर्ट ने कही।

इसके साथ सीबीआई को 27 जुलाई को अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश करना है। 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगाई थी। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई गई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी।

इस दौरान हाईकोर्ट में सीबीआई ने सबसे पहले 364 नर्सिंग कॉलेजों में से 22 सरकारी कॉलेजों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इस रिपोर्ट को देखकर कोर्ट भी हैरान रह गया। सीबीआई ने जांच किए गए 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की जांच रिपोर्ट में न्यायालय को जानकारी दी कि 22 सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 50% कॉलेजों में कमियां पाई गईं।

10 साल और उससे ज्यादा पुराने सरकारी नर्सिंग कॉलेज 33% ही उपयुक्त पाए गए। पांच साल और उस से ज्यादा पुराने सरकारी नर्सिंग कॉलेज 67% ही उपयुक्त। पिछले पांच साल और उससे कम वाले सरकारी कॉलेजों में 44% ही उपयुक्त पाए गए। सीबीआई को अब 27 जुलाई को अपनी आगे की कार्रवाई पेश करना है।