
Ban on Sloganeering by MLA’s : विधायकों के विधानसभा परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक, कांग्रेस ने कहा ‘सरकार विधायकों के मुंह नहीं सिल सकती!’
सरकार निरुत्तर रहेगी, झूठे कथन सदन के अंदर देगी तो हमें नारेबाजी करना पड़ेगी, यह हमारा अधिकार!
Bhopal : मध्यप्रदेश विधानसभा के 28 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विधायक विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। विधानसभा सचिवालय की ओर से सभी मंत्रियों और विधायकों को इस आशय का पत्र भेजा गया है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष के स्थायी आदेश 94(2) के तहत विधायकों के विधानसभा परिसर में नारेबाजी और प्रदर्शन करने पर रोक लगाई गई है। विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सरकार विधायकों के मुंह नहीं सिल सकती।
विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बीते 10 जुलाई को सभी विधायकों को एक परिपत्र भेजा है। इस परिपत्र में विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए व्यवस्था में सहयोग करने की अपेक्षा की गई। विधानसभा परिसर और दर्शक दीर्घा में प्रवेश पत्र सीमित संख्या में जारी किए जाएंगे। विधायकों से अनुरोध है कि अपने एक निज सहायक और वाहन चालक का नाम, वाहन नंबर के साथ प्रवेश पत्र कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें।
विधायकों को जवाब नहीं मिलेगा तो नारेबाजी करना ही पड़ेगी
उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि या तो सरकार आंख से आंख मिलाकर जवाब दे तो हम नारे लगाना बंद कर देंगे। यदि सरकार निरुत्तर रहेगी और झूठे कथन सदन के अंदर देगी, तो हमें नारेबाजी करना पड़ेगी। यह हमारा अधिकार है हम सांकेतिक विरोध करने के लिए जनता की आवाज उठाने के लिए ही चुने गए हैं। यह हमारा मूलभूत अधिकार है इसलिए मैं इस आदेश का विरोध करता हूं और हम सभी विधायक के साथ इसका विरोध करेंगे।
उन्होंने कहा कि कल तो आप हमारे मुंह पर ताला लगा देंगे। आप हमारे विधायकों के होंठ नहीं सिल सकते। हमें जनता ने चुनकर भेजा है हम जनहित की आवाज पूरी ताकत के विधानसभा में उठाएंगे। कटारे ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने हम सभी विधायकों को चुनकर सदन के अंदर इसलिए भेजा है ताकि हम विधानसभा में जनता के विषयों को ताकत से उठा सकें और सरकार को नींद से जाग सके। यदि कहीं जनता के पैसों से लूट फरेब हो रही हो, यदि कोई ठेकेदार, अधिकारी या कोई भी भ्रष्टाचारी जनता के पैसे पर डकैती डाल रहा है तो हम उनके खिलाफ भी सदन के अंदर आवाज उठा सकें।
दर्शक दीर्घा में दो लोगों को एक घंटे तक एंट्री
मानसून सत्र के लिए विधायकों की अनुशंसा पर दर्शक दीर्घा में सीमित व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाएगा। विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए दो व्यक्तियों को ही परिसर में प्रवेश पत्र दिया जाएगा। दर्शक दीर्घा में एक घंटे के लिए प्रवेश की अनुमति होगी। विधायकों की सुविधा अनुसार अलग-अलग घंटों में दर्शक दीर्घा में प्रवेश मिलेगा।
किसी को गाड़ी में बैठाकर विधानसभा न लाएं
सत्र के दौरान विधानसभा भवन में किसी गैर या बिना प्रवेश पत्र धारी व्यक्ति को अपने साथ वाहन में बैठाकर या पैदल विधानसभा परिसर और सदन की लॉबी में प्रवेश न कराएं। सभी मंत्रियों और विधायकों की ड्यूटी में तैनात अंगरक्षकों के साथ ही बडे़ हथियार धारी अंगरक्षकों का सत्रावधि में प्रवेश वर्जित रहेगा।




