Bank Loan Fraud : मृत लोगों के नाम पर बैंक से लोन लेकर फ्रॉड करने वाला पकड़ाया, उस पर 18 मामले दर्ज!

मृत व्यक्ति के दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ₹3.2 करोड़ की ओवर ड्राफ्ट सुविधा ली!

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Bank Loan Fraud

Bank Loan Fraud : मृत लोगों के नाम पर बैंक से लोन लेकर फ्रॉड करने वाला पकड़ाया, उस पर 18 मामले दर्ज!

New Delhi : दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने करोड़ों रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी मामलों में शामिल एक कुख्यात ठग सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मृत लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज़ तैयार कर बैंकों से लोन लेकर उन्हें चूना लगाया। इस मामले की 4 जुलाई 2015 को थाना सरिता विहार में एफआईआर दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता सोनल जैन ने आरोप लगाया था कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उनके दिवंगत पति स्व महेंद्र कुमार जैन के नाम पर फ्लैट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर कॉर्पोरेशन बैंक, सरिता विहार शाखा से ₹3.2 करोड़ की ओवर ड्राफ्ट सुविधा ले ली।

जांच के दौरान सामने आया कि महेंद्र कुमार जैन का 2011 में निधन हो चुका था और बैंक को दिए गए सभी दस्तावेज फर्जी थे। संबंधित बैंक खातों को भी फर्जी पहचान पत्रों के ज़रिए खोला गया था। फर्जी दस्तावेजों को फॉरेंसिक जांच के लिए क्राइम ब्रांच की फिंगर प्रिंट ब्यूरो, कमला मार्केट भेजा गया, जहां रिपोर्ट में दस्तावेजों पर मिले दो अंगूठे के निशान सुरेश कुमार के रिकॉर्ड से मेल खा गए।

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फ्रॉड करने वाला सुरेश कुमार कौन

सुरेश कुमार साइबर कैफ़े चलाता है और पहले भी कई बार दस्तावेज़ों की जालसाज़ी व बैंक धोखाधड़ी मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। उसके खिलाफ EOW और CBI में कुल 18 मामले दर्ज हैं।

2 अप्रैल 2025 को सुरेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह फर्जी बिक्री विलेख, ई-स्टांप पेपर और नकली रबर स्टैंप तैयार करता था। उसने यह भी खुलासा किया कि उसने किन स्थानों पर यह फर्जी दस्तावेज तैयार किए और किन लोगों को सप्लाई किए। आरोपी के खुलासों के आधार पर उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। फर्जी दस्तावेज, रबर स्टैंप और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बरामदगी जारी है। जांच का उद्देश्य इस संगठित अपराध के पूरे नेटवर्क को पकड़ना है।

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आर्थिक अपराध शाखा की अपर पुलिस आयुक्त अमृता गुगुलोथ ने आम जनता से अनुरोध है कि वे किसी को भी अपने दस्तावेज़, विशेषकर मूल दस्तावेज़, लोन, बिजली/गैस/पानी कनेक्शन आदि के नाम पर न दें। यदि किसी को दस्तावेज़ की कॉपी दी जाए, तो उस पर स्पष्ट रूप से उपयोग का उद्देश्य लिखें।