श्याम त्रिवेदी की रिपोर्ट
झाबुआ: जय किसान ऋण माफी योजना मे घोटाला करने वाले बैंक प्रबंधक और पर्यवेक्षक की गिरफतारी के बाद बैंक के महाप्रबंधक ने तीनो के विरूद्व कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया है। शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए है।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ के महाप्रबंधक द्वारा 8 अप्रैल 2022 को पत्र क्रमांक 2022-23/120 से आदेश जारी किया गया है। जिसमे उल्लेख किया गया है कि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित-थांदला मे ऋण माफी संबंधी आर्थिक अनियमितता मे बैंक के कर्मचारी पारसिंह मुणिया शाखा प्रबंधक शाखा-थांदला, कमलसिंह भूरिया प्रभारी शाखा प्रबंधक शाखा-रानापुर, (तत्कालिन शाखा प्रबंधक-थांदला,) गुलाबसिंह निनामा प्रभारी पर्यवेक्षक शाखा-थांदला को गिरफतार किया गया है। बैंक कर्मचारी सेवानियम क्रमांक 51,1 मे दर्शित प्रावधान अनुसार उक्त कर्मचारियों को गिरफतार किया जाकर 48 घंण्टे से अधिक अवधि के लिए निरूद्व किए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
आदेश मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता का भी उल्लेख किया गया है। निलंबनकाल मे श्री मुणिया एवं श्री निनामा का मुख्यालय शाखा-मेघनगर एवं श्री भूरिया का मुख्यालय प्रधान कार्यालय झाबुआ रहेगा।
उल्लेखनीय है कि जय किसान ऋण माफी योजना मे लगभग डेढ करोड के घोटाले की जांच के बाद काॅपरेटीव बैंक के तीनों अधिकारियों को पुलिस ने 5 अप्रैल 2022 को गिरफतार कर न्यायालय मे पेश किया था। जमानत न मिलने पर तीनों को जेल भेज दिया गया था। इसके पूर्व एक अधिकारी की गिरफतारी हो चुकी है ओर कई आरोपी फरारी मे है। निलंबन कि कार्यवाही की पुष्टि महाप्रबंधक आरएस वसुनिया द्वारा कि गई है।