Bar License Canceled : तीसरी बार अनियमितता पाए जाने पर डियाब्लो बार का लाइसेंस निरस्त!
Indore : पलासिया चौराहा के शेखर सेंट्रल की दसवीं मंजिल पर स्थित डियाब्लो बार का लाइसेंस तीसरी बार अनियमितता पाए जाने पर कलेक्टर ने निरस्त कर दिया। बार संचालक द्वारा बार बंद होने के निर्धारित समय के बाद भी बार को संचालित होते पाया गया। लगातार तीन बार एक जैसी अनियमितता की जाने पर बार का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर को डियाब्लो बार में की जा रही अनियमितताओं के बारे में लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसके मद्देनजर सहायक आयुक्त आबकारी मनीष खरे के निर्देश पर आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त पलासिया ने 7 अगस्त को मेसर्स एबीएस फूड्स, डीआब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार (एफएल-2), 1001, रेस्तरां बार (एफएल-2) परिसर का निरीक्षण। बार बंद होने के निर्धारित समय बाद भी बार का संचालन होना पाया गया।
इसके अलावा एक ही लेबल के ब्रांड (750 मिली) बोतल की एक समय में दो बोतल खुली पाई जाने पर विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इस मामले के निराकरण के लिए कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मेसर्स एबीएस फूड्स, डीआब्लो (विडोरा) रेस्तरां बार (एफएल-2) की अनुज्ञप्ति पूर्व में पहली बार 1 मई से 7 दिन के लिए, दूसरी बार 23 मई से 7 जून तक यानी 15 दिन के लिए निलंबित की जा चुकी है। उक्त कृत्य बार संचालक ने तीसरी बार किया।
अनुज्ञप्तिधारी को पूर्व में भी की गई अनियमितताओं के लिए दो बार दंडित किया जा चुका है। उक्त कार्यवाहियों के बाद भी अनुज्ञप्तिधारी ने एक ही अपराध की पुनरावृत्ति करते हुए तीसरी बार उक्त अनियमितता की। इसके बाद मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अनुज्ञप्ति कलेक्टर ने निरस्त कर दी। अनुज्ञप्ति के निरस्त अवधि के लिए अनुज्ञप्तिधारी कोई भी प्रतिकर पाने या उसके संबंध में चुकाई गई किसी भी लाइसेंस फीस या किए निक्षेप के प्रतिदाय के हकदार नहीं होंगे।