Bar permission suspended : फोर मोर शॉट्स’ बार की अनुमति 15 दिन के लिए निलंबित

बार का संचालन असामाजिक तत्वों के करने पर कलेक्टर की कार्रवाई

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Bar permission suspended : फोर मोर शॉट्स' बार की अनुमति 15 दिन के लिए निलंबित

Indore : आपराधिक प्रवृत्ति एवं असामाजिक तत्वों के द्वारा नियमों के विरूद्ध बार का संचालन करने पर कलेक्टर मनीष सिंह ने रेस कोर्स रोड पर स्थित फोर मोर शॉट्स बार (Four More Shots bar) की अनुमति निलंबित करने के आदेश दिए। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि किसी भी संस्थान द्वारा युवाओं को बिगाड़ने का कार्य किया जाए यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा हमारे देश का भविष्य है, ऐसी कोई भी संस्था जो इन्हें गलत दिशा और बिगाड़ने के काम में संलिप्त पाई जाएगी उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 29 अप्रैल की मध्य रात्रि 12.30 बजे Four More Shots बार (एफएल-2) परिसर का आबकारी अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बार के प्रभार में प्रबंधक इरफान अली उर्फ हैप्पी अली मौके पर उपस्थित था, किंतु आबकारी अधिकारियों को देखकर वह मौके से फरार हो गया। इसके बाद अनाधिकृत अभिकर्ता विजय शर्मा पिता श्याम सुंदर शर्मा उपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान अनियमिततायें पाई गई। Four More Shots बार निर्धारित समय रात 12 बजे के बाद भी खुला एवं संचालित पाया गया। बार में उपभोक्ता द्वारा मदिरा का उपभोग किया जा रहा था। बार में उपस्थित असामाजिक तत्वों के बीच लड़ाई तथा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार की घटना भी सामने आई।

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बार पर उपस्थित अनाधिकृत अभिकर्ता से मांगने पर उसके द्वारा दैनिक मदिरा विक्रय हिसाब पंजी तथा निरीक्षण पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई। जो कि सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक-20 एवं 22 का उल्लंघन है। बार (एफएल-2) के प्रभार में अनधिकृत अभिकर्ता विजय शर्मा पिता श्याम सुंदर शर्मा उपस्थित मिले, जो कि सामान्य अनुज्ञप्ति शर्त क्रमांक-7 का उल्लंघन है। उक्त पाई गई अनियमितताओं के लिए आबकारी टीम द्वारा मौके निरीक्षण पंचनामा बनाकर कार्यवाही की गई और मौके पर ही उपस्थित अनाधिकृत अभिकर्ता विजय शर्मा को आरोप पत्र दिया गया।

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उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं धारा 31 (1) (ख) के प्रावधान अंतर्गत फोर मोर शॉट्स बार, वास्ते पार्टनर संभव सक्सेना पिता रवि सक्सेना को वर्ष 2022-23 के लिए जारी रेस्तरां बार (एफएल-2) अनुज्ञप्ति को 2 मई से 15 दिन अर्थात 16 मई तक निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उक्त घटनाक्रम में मारपीट तथा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने पर आरोपी इरफान अली उर्फ हैप्पी अली पिता शाकिर अली तथा रणवीर उर्फ रामन नेकिया पिता बाबू आनंद नेकिया के विरुद्ध कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने रासुका की कार्रवाई भी की।