Bhayyu Maharaj Case : हाईकोर्ट ने तीसरे आरोपी शरद देशमुख को भी जमानत दी!

पलक और विनायक की जमानत को ही अदालत ने आधार बनाया!

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Bhayyu Maharaj Case : हाईकोर्ट ने तीसरे आरोपी शरद देशमुख को भी जमानत दी!

Indore : बहुचर्चित भय्यू महाराज सुसाइड केस में सोमवार को हाईकोर्ट ने तीसरे आरोपी शरद देशमुख को भी जमानत दी है। अब इस कांड के तीनों आरोपियों को जमानत मिल गई। तीसरे आरोपी शरद की जमानत का आधार हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से हुई आरोपी पलक पुराणिक व विनायक दुधाले की जमानत को बनाया गया। आरोपी शरद के वकील आशीष चौरे के इस तर्क पर कोर्ट ने सहमत होते हुए और उसकी जमानत मंजूर की गई।

इस मामले में बहस पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है। सोमवार को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शरद की जमानत मंजूर की। इस मामले में 18 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पलक को जमानत दी थी। दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही भय्यू महाराज के खास सेवादार आरोपी विनायक दुधाले को भी जमानत दे दी। इसके पीछे भी तर्क पलक की जमानत ही रहा।

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इसी कड़ी में अब आरोपी शरद को भी जमानत मिली है। इसमें तर्क पलक व विनायक की जमानत का रहा। तीनों आरोपियों को ब्लैकममेलिंग और षड्यंत्र में 6 साल की सजा हुई है, जिसमें से तीनों आरोपी करीब 3 साल 10 महीने जेल में रहे।

यह था भय्यू महाराज मामला
12 जून 2018 को आध्यात्मिक संत भय्यू महाराज ने अपने सिल्वर स्प्रिंग स्थित बंगले पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। दो महीने तक पुलिस की जांच पारिवारिक विवाद पर चलती रही। फिर छह माह बाद महाराष्ट्र से भय्यू महाराज के कई अनुयायी इंदौर पहुंचे थे और पुलिस अधिकारियों से फिर से जांच की मांग की थी। पुलिस ने जांच शुरू की और विनायक, पलक और शरद को गिरफ्तार किया गया।

28 जनवरी 2022 को जिला कोर्ट इन तीनों को दोषी ठहराया और छह-छह साल की सजा सुनाई। पलक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आरोप है कि उसने भय्यू महाराज के साथ अश्लील वीडियो बनाए थे। वह भय्यू महाराज को ब्लैकमेल कर रही थी। इससे तंग आकर भय्यू महाराज ने आत्महत्या कर ली थी। इस काम में पलक के साथ महाराज के सेवादार विनायक दुधाले और शरद देशमुख भी थे। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पलक और महाराज के बीच मोबाइल पर हुई चैटिंग भी जब्त की थी।

दवा के हाईडोज दिया गया
जांच में पता चला था कि तीनों सेवादारों की प्रताड़ना से तंग आकर भय्यू महाराज तनाव में रहने लगे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। डॉक्टरों द्वारा लिखी दवाओं का तीनों आरोपी ओवरडोज देते थे और नशे में ही उन्होंने महाराज से सुसाइड नोट भी लिखवाया था। पुलिस ने जांच में यह भी पाया था कि बेहोशी की हालत में महाराज के वीडियो उनके सेवादारों ने बनाए थे। पलक महाराज के काफी करीब थी और वह महाराज से शादी करना चाहती थी। लेकिन, महाराज ने आयुषी से विवाह कर लिया, इससे पलक नाराज थी।